नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी सूचना के 24 घंटे के भीतर गुण्डरदेही पुलिस के गिरफ्त में
नाबालिग पिडिता को शादी का प्रलोभन देकर अपहरण कर किया था दुष्कर्म
प्रकरण मे जोडी गई अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा
आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया ज्युडिशियल रिमाण्ड पर
गुण्डरदेही। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना गुण्डरदेही क्षेत्रांतर्गत रहने वाले प्रार्थी ने 26 नवम्बर को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की नाबालिग पुत्री जिसकी उम्र 17 साल 07 माह है को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वैध संरक्षण की संरक्षता से अपहृत कर ले गया है। प्रथम दृष्टया अपराध धारा 363 भादवि का घटित होना पाये जाने से अपराध क्रमांक 378/22 धारा 363 भादवि पंजीबद्व कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना दौरान थाना प्रभारी गुण्डरदेही निरीक्षक राकेश ठाकुर के द्वारा सायबर सेल बालोद से तकनीकी सहायत प्राप्त कर टीम गठित कर सउनि लता तिवारी, आर. शैलेन्द्र सिंह को ग्राम सिलदहा थाना पथरिया रवाना गिया गया जहौ से अपहृता को लोकेश निषाद के कब्जे से दिनांक 28.11.2022 के रात्रि 3 बजे बरामद किया गया है, अपहृता से पुछताछ कथन पर आरोपी लोकेश निषाद के द्वारा अपहृता नबालिग है यह जानते हुए भी शादी कर पत्नि बनाकर रखने की प्रलोभन देकर 22 नवम्बर तक लगातार शारीरिक संबंध बनाया है, कि प्रकरण मे धारा 366, 376 (2) (ढ) भादवि,4,5(ठ),6 पाक्सो एक्ट जोडी गई है। प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा अपहृता का सक्षम अधिकारी से अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र पेश करने पर प्रकरण मे अपहृता अनुसूचित जनजाति का पाये जाने से प्रकरण मे धारा 3, (2) (ट -क) एससी/एसटी एक्ट जोडी गई। प्रकरण के आरोपी से पुछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किये, प्रकरण के आरोपी लोकेश कुमार निषाद पिता अमरनाथ निषाद उम्र 21 साल साकिन सिलदहा थाना पथरिया जिला मुंगेली ( छ.ग.) को 28 नवम्बर 3 बजे गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर के निर्देशन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गुण्डरदेही एस.एस. मौर्य के पर्यवेक्षण मे व निरीक्षक राकेश ठाकुर थाना प्रभारी गुण्डरदेही, के नेतृत्व मे आरोपी गिरफ्तारी व अपहृता के दस्तयाबी मे सउनि लता तिवारी, सउनि अरविंद साहू, सउनि डोमन साहू, आर. शैलेन्द्र सिंह, आर. सुनिल सिंह, आर. पंकज तारम का विशेष योगदान रहा।