Breaking- छठ पूजा को लेकर कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन, देखें किन नियमों के दायरे में करना होगा आयोजन, आदेश जारी
बालोद। छठ पूजा पर शासन की गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जन्मेजय महोबे ने एसपी व सभी एसडीएम को एक आदेश जारी किया है। जिसका पालन करवाना अनिवार्य होगा। इन नियमो का पालन छठ पूजा से संबंधित लोगों को भी करना होगा। जो यह पूजा करते हैं। बालोद जिले में भी अलग-अलग स्थानों पर छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मास्क लगाने, सामाजिक दूरी व शासन की गाइडलाइन का पालन करने की शर्त पर छठ पूजा की अनुमति दी जाती है। साथ ही शासन द्वारा जारी आदेश अनुसार पूजा के दिन सुबह 6 से 8 बजे तक ग्रीन पटाखा फोड़ने की अनुमति होगी। यह आयोजकों की जिम्मेदारी होगी कि शासन के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे और किसी भी स्थिति में इसका उल्लंघन न हो। इस संबंध में स्थानीय स्तर पर आयोजकों और प्रमुख लोगों की बैठक लेकर छठ पूजा का व्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से मनाने की समझाइश दी जाएगी। बालोद शहर के गंगा सागर तालाब सहित जिले के अलग-अलग स्थानों में छठ पर्व मनाया जाता है। चार दिनों का है यह छठ पर्व आज से शुरू हो गया है।