बालोद। देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम गहिरा नवागांव में हुई पत्नी की हत्या के मामले में एक पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दरअसल में पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करते हुए उसकी हत्या कर लाश कुएं में फेंकी थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद उसे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई । घटना 26 अगस्त 2020 की है। थाना देवरी को सूचना प्राप्त हुआ था कि ग्राम गहिरा नवागांव के पुराना प्राथमिक शाला गौठान के पास कुआ में एक महिला बिसाखा बाई उर्फ मधु ठाकुर पति विजय कुमार निषाद उम्र 35 साल ग्राम गहिरा नवागांव थाना देवरी जिला बालोद का शव मिला है। जिसे अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मृतिका को गंभीर चोट पहुचा कर कुआ में फेंक देने की सूचना पर थाना देवरी में मर्ग दर्ज कर पंचनामा कार्यवाही में लेकर जांच की गई। आरोपी पति विजय कुमार निषाद ग्राम गहिरा नवागांव के द्वारा मृतिका की मृत्यु करना पाये जाने से 08 सितंबर 2020 को हत्या व साक्ष्य छिपाने का अपराध का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण में आरोपी विजय कुमार निषाद का पतासाजी हेतु वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा थाना स्तर पर एक विशेष टीम गठित कर आरोपी के संभावित स्थान पर पता करने पर विगत 02 माह बाद आरोपी विजय कुमार निषाद पिता मनराखन लाल निषाद उम्र 40 साल ग्राम गहिरा नवागांव थाना देवरी जिला बालोद को 4 नवम्बर 2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय को प्रकरण की पूर्ण चालान पेश किया गया था।प्रकरण की गंभीरता को देखते हुऐ अपर सत्र न्यायाधीश बालोद के द्वारा आरोपी विजय कुमार निषाद पिता मनराखन लाल निषाद उम्र 40 साल ग्राम गहिरा नवागांव थाना देवरी जिला बालोद को आजीवन कारावास तथा 500 रू. के अर्थदण्ड, व धारा 201 भादवि के तहत 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त सभी कार्यवाही में निरीक्षक नवीन बोरकर व थाना देवरी का भूमिका रही।