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शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार,सूचना के 24 घंटे के भीतर अपहृता को बरामद किया गया

बालोद| मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की थाना गुण्डरदेही क्षेत्रांतर्गत रहने वाली प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लडकी को अज्ञात आरोपी के द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है कि रिपोर्ट पर अप.क्रमंाक 139/22 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना मे लेकर अपहृता तथा आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था,  पता तलाश के दौरान पीडिता को आरोपी उमेश विश्वकर्मा के कब्जे से बरामद किया गया है। पिडिता के पूछताछ कथन पर उमेश विश्वकर्मा  द्वारा नाबालिक है यह जानते हुए भी शादी कर पत्नि बनाकर रखने की प्रलोभन देकर दिनांक 21.06.2022 को लगातार जबरदस्ती शारीरिक सम्बंध बनाया है प्रकरण में धारा 366,376(2)(ढ),376(3) भादवि 5(ठ),6 पाक्सो एक्ट जोडी गई। प्रार्थी एवं गवाहों के कथन पर से आरोपी उमेश विश्वकर्मा को दिनांक 23.06.2022 विधिवत गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक  बालोद जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम व उपपुलिस अधीक्षक गुण्डरदेही एस.एस.मौर्य के मार्गदर्शन पर आरोपी गिरफ्तारी व अपहृता बरामदगी मे निरीक्षक राकेश ठाकुर, सउनि डोमन लाल साहू, सउनि लता तिवारी, आर. पंकज तारम, आर.राकेश सलाम का विशेष योगदान रहा।

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