बालोद। आरोपी- चोवा सिंह पिता भुनेश्वर, जाति – राजपूत, उम्र 30 वर्ष, निवासी-भरकापारा वार्ड क्र. 27 सिटी कोतवाली राजनांदगांव थाना – राजनांदगांव जिला – राजनांदगांव व (2) रितेश पिता-बसंत पाण्डेय, जाति-स्वीपर, उम्र 34 वर्ष, निवासी-वार्ड क्र. 13 स्टेशन पारा सोलहखोली राजनांदगांव, थाना- चिखली, जिला – राजनांदगांव द्वारा अवैध रूप से मदिरा धारण एवं परिवहन किया जा रहा था। उक्त सूचना पर दोनो को नाहन्दा के पास विधिवत रूप से कार्यवाही करते हुए 265 पाव देशी मदिरा प्लेन एवं 50 पाव विदेशी मदिरा गोवा स्पेशल व्हिस्की को कब्जे में आबकारी विभाग ने लिया। दोनो आरोपी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क. 34 (2) 59- क, परिवहन का गैरजमानती अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल निरूद्ध किया गया है।
सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक ए.पी. त्रिपाठी , उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता एस. एल. पवार तथा कलेक्टर बालोद जन्मेजय महोबे के निर्देशन एवं सहायक आयुक्त आबकारी राजेश जायसवाल के मार्गदर्शन में एस. आर. भाण्डेकर आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त – डौण्डीलोहारा द्वारा अवैध मदिरा धारण एवं विक्रय तथा परिवहन पर सतत् कार्यवाही करते हुये जिला बालोद के संयुक्त टीम के साथ उक्त कार्यवाही की गई।
उक्त कार्यवाही में भोजराम रत्नाकर आबकारी मुख्य आरक्षक मिलाप मण्डावी, ताम्रध्वज ठाकुर, देवप्रसाद पटेल, दिगम्बर बुरा आबकारी आरक्षक एवं कुलदीप ठाकुर वाहन चालक उपस्थित रहे।
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