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धनेली चौक पर अवैध शराब बिक्री का भंडाफोड़, 67 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

गुरूर पुलिस ने 15 पाव देशी प्लेन शराब और ₹200 बिक्री रकम की जब्ती की, आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई

गुरूर/बालोद, 29 जुलाई 2026। अवैध शराब की बिक्री और तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरूर पुलिस ने धनेली चौक के पास कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को अवैध रूप से शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 15 पाव देशी प्लेन शराब तथा बिक्री की रकम बरामद कर जब्त की है।

पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग श्री अभिषेक शांडिल्य के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक बालोद श्री किरण गंगाराम चव्हाण एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका ठाकुर के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गुरूर श्रीमती माया शर्मा के पर्यवेक्षण में की गई। थाना प्रभारी गुरूर निरीक्षक मुकेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम को यह सफलता मिली।

जानकारी के मुताबिक, 28 जुलाई 2026 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि धनेली चौक गुरूर के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब रखकर उसकी बिक्री कर रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस पेट्रोलिंग टीम को तत्काल मौके पर रवाना किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विधिवत तलाशी ली, जिसमें आरोपी ठाकुर राम साहू, पिता स्वर्गीय लतखोर राम साहू, उम्र 67 वर्ष, निवासी सुर्रा, थाना गुरूर के कब्जे से 15 पाव देशी प्लेन शराब बरामद हुई।

पुलिस ने बताया कि प्रत्येक पाव में 180 मिलीलीटर शराब थी। कुल 2,700 मिलीलीटर (2.7 लीटर) शराब की कीमत करीब ₹1,200 बताई गई है। इसके अलावा आरोपी के पास से शराब बिक्री की ₹200 नकद रकम भी बरामद की गई। इस प्रकार जब्त संपत्ति की कुल कीमत करीब ₹1,400 है।

मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(ख) के तहत थाना गुरूर में अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की विवेचना जारी है।

इनकी रही सराहनीय भूमिका

पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी गुरूर निरीक्षक मुकेश सिंह, सहायक उपनिरीक्षक कुलेश्वर यादव, आरक्षक विवेक सिन्हा एवं पुलेश सिन्हा की सराहनीय भूमिका रही।

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