डौंडी लोहारा पुलिस की प्रभावी जांच से न्यायालय में अपराध सिद्ध, उत्कृष्ट विवेचना के लिए पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को मिला नगद पुरस्कार
बालोद। डौंडी लोहारा जिला बालोद पुलिस द्वारा की गई प्रभावी एवं सुदृढ़ विवेचना के परिणामस्वरूप दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त रमेश पुरी को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। थाना डौंडी लोहारा के अपराध क्रमांक 148/2025 में माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी), बालोद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराते हुए विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई गई।
प्रकरण की विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण, वैज्ञानिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का संकलन, गवाहों के सटीक कथन तथा न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। पुलिस की मजबूत विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय के समक्ष अभियोजन अपना पक्ष संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा।
इस प्रकरण की विवेचना में तत्कालीन थाना प्रभारी डौंडी लोहारा निरीक्षक मुकेश सिंह ने प्रभावी नेतृत्व करते हुए साक्ष्यों का समुचित संकलन एवं विवेचना की। उनके साथ सहायक उप निरीक्षक अनिल राम यादव एवं प्रधान आरक्षक दिलेश्वरी देवांगन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समन्वित प्रयासों से अभियुक्त को न्यायालय से दोषसिद्धि एवं सजा दिलाने में सफलता मिली।
उल्लेखनीय है कि उत्कृष्ट विवेचना एवं सराहनीय कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक, जिला बालोद द्वारा निरीक्षक मुकेश सिंह, सहायक उप निरीक्षक अनिल राम यादव एवं प्रधान आरक्षक दिलेश्वरी देवांगन को नगद पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया।
बालोद पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार के अपराध अथवा आपराधिक गतिविधि से संबंधित सूचना तत्काल पुलिस को दें। पुलिस ने कहा कि अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष, प्रभावी एवं वैज्ञानिक तरीके से विवेचना का कार्य निरंतर जारी रहेगा।











