खुलासा- बालोद के रेलवे कॉलोनी में भी बिकती थी अवैध शराब, आबकारी विभाग की टीम ने घर में घुसकर मारा छापा, पढ़िए क्या हुआ?

बालोद। लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी कि बालोद के रेलवे कॉलोनी के रिहायशी इलाके में भी अवैध रूप से शराब बिकती है। यहां रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा घर में शराब छिपाकर ग्राहकों को ज्यादा कीमत पर बेचा जाता है। बालोद शहर में ही इस तरह रिहायशी इलाके में शराब बिक्री से लोग भी परेशान थे। जिसके चलते आबकारी विभाग की टीम ने फिर आरोपी को पकड़ने की प्लानिंग की और पुख्ता सूचना मिलने के बाद आरोपी के घर छापा मारा गया।
सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक ए.पी. त्रिपाठी , उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता एस.एल. पवार तथा कलेक्टर बालोद जन्मेजय महोबे के निर्देशन एवं सहायक आयुक्त आबकारी राजेश जायसवाल के मार्गदर्शन में एस. आर. भाण्डेकर आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त बालोद द्वारा अवैध मंदिरा धारण एवं विक्रय पर सतत् कार्यवाही करते हुये जिला बालोद के संयुक्त टीम के साथ अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही की गई। 11 अप्रैल को आरोपी अशोक राजपूत पिता प्रेम सिंह राजपूत, जाति राजपूत, उम्र 38 वर्ष निवासी रेलवे कॉलोनी बालोद, थाना- बालोद, जिला- बाल – – द्वारा अवैध रूप से मदिरा धारण की सूचना पर विधिवत रूप से कार्यवाही करते हुए 52 पाव देशी मदिरा प्लेन को कब्जे आबकारी लेकर आरोपी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क, 34 (2), 59–क, का गैरजमानती अपराध कायम किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया। इसी तरह कोमल पिता रमेश कुमार साहू जाति तेली उम्र 41 वर्ष, निवासी पाररास, थाना-बालोद, जिला- बालोद के रिहायशी मकान से 19 पाव देशी मदिरा प्लेन जब्त कर आब अधि की धारा 34 (1) क के तहत् कार्यवाही की गयी।
उक्त कार्यवाही में परीविक्षाधीन आबकारी उपनिरीक्षक नेहा सिंह, अतुल देवांगन, आबकारी आरक्षक मिलाप मण्डावी चन्द्रशेखर सिंहसार एवं कुलदीप ठाकुर वाहन चालक शामिल रहे।
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