ग्रामसभा की बैठक का आयोजन 23 जनवरी से



बालोद– कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने जिले के समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए 23 जनवरी 2022 से ग्रामसभा का आयोजन करें। उन्हेांने कहा कि आयोजित होने वाली ग्रामसभा की बैठक हेतु जनपद पंचायतवार प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा आयोजन करने के लिए एक समय सारणी निर्धारित किया जाए, ताकि एक तिथि में किसी ग्राम पंचायत के एक ही ग्राम में ग्रामसभा का आयोजन हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था से विशेषकर सरपंच एवं सचिव उस ग्रामसभा की बैठक में आसानी से उपलब्ध रहेंगे। प्रत्येक ग्राम में ग्रामसभा आयोजित करने के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यकतानुसार अधिकारियांे, कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी दी जाए।
कलेक्टर ने बताया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 में प्रावधान के अनुसार ग्रामसभा का प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान है। नियम में प्रावधान के अनुसार तथा छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार निर्धारित तिथियों 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 02 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवम्बर में सुविधाजनक तिथियों में प्रत्येक ग्राम में ग्रामसभा का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाए।

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