शिक्षिका की हत्या के मामले में शर्मनाक खुलासा- एक से अधिक अफेयर का अंजाम, 3 लोगों ने एक साथ बनाया था संबंध, 60 साल का भूतपूर्व सरपंच भी निकला आरोपी, हत्या के बाद रेप का भी मामला दर्ज



बालोद/ डौंडीलोहारा। इस खबर से आपको शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। क्योंकि इस खबर में ऐसे खुलासे व शब्द भी हैं जिसे समाज स्वीकार नहीं करता। पर सच भी बताना जरूरी है कि आखिर हुआ क्या था। बालोद जिले के डौंडीलोहारा ब्लॉक के कोसमी में 12 जून को हुई एक शिक्षिका की हत्या के मामले में बड़ी ही शर्मनाक खुलासे हुए हैं। मामले में शिक्षिका के साथ जिनका नाजायज संबंध था वह 60 साल का भूतपूर्व सरपंच कमल नारायण साहू निकला। तो साथ ही इसी गांव के दो और आरोपी भी थे। जिन्होंने मिलकर एक साथ शिक्षिका से संबंध बनाएं और इसी दौरान तीनों शराब के नशे में इतना होश खो बैठे की संबंध बनाते शिक्षिका का मुंह दबा दिए और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। मामले में डीएनए रिपोर्ट से प्रमुख आधारभूत सबूत मिलने के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। एसपी सदानंद कुमार ने मामले का खुलासा कर दिया है। जिन पर शुरू से पुलिस और ग्रामीणों को शक था असल में वही आरोपी निकले। पुलिस ठोस सबूत का ही इंतजार कर रही थी। सबूत हाथ लगते ही तीनों की गिरफ्तारी हुई। मामला इसलिए भी चर्चित था क्योंकि मृतक महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री अनिला भेड़िया की रिश्तेदार भी थी। जून से लगातार मामले में छानबीन चल रही थी। पहले तो बात हत्या तक ही सीमित थी। लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट व अन्य रिपोर्ट आए तो मामला संबंध बनाने (रेप) का भी सामने आया। जिस भूतपूर्व सरपंच कमल नारायण साहू को गिरफ्तार किया गया उनकी अय्याशी के चर्चे यहां आम है। इसके पहले भी उसकी इस तरह की शिकायतें हैं। पुलिस भी इस खुलासे से हैरान रह गई।

इस तरह से हुई थी घटना

12 जून को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई की ग्राम कोसमी थाना डौण्डीलोहारा जिला बालोद की निवासी एक शिक्षिका उम्र 48 वर्ष का शव उसके घर के अंदर परछी में अर्ध्दनग्न अवस्था में हैं। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ अधिकारियों को हालात से अवगत कराकर थाना डौण्डीलोहारा पुलिस घटना स्थल हेतु रवाना हुये। मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित करने पश्चात बालोद पुलिस डॉग स्क्वाड एवं एफ.एस.एल. वैज्ञानिक अधिकारी को घटनास्थल पर बुलाया गया। सभी दलों के आने उपरांत घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया । प्रथम दृष्टया घटनास्थल निरीक्षण, शव निरीक्षण से मामला दुष्कर्म एवं हत्या का प्रतीत होने से एवं विशेषज्ञों के राय उपरांत थाना डौण्डीलोहारा में मर्ग क्रमांक 31/2021 धारा 174 जा.फौ. कायम कर प्रकरण में अपराध क्रं. 106/2021 धारा 450,302 भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया था ।

शुरुआती जांच में ही अफेयर की बात आई थी सामने

विवेचना क्रम में घटनास्थल निरीक्षण गवाहों के कथन एवं पी.एम. रिपोर्ट पश्चात ग्राम कोसमी निवासी कमल नारायण साहू जिसका मृतिका के साथ पिछले 10 – 12 वर्षो से प्रेम संबंध था। जिसके संबंध में सभी ग्राम वासियों द्वारा जानकारी दी गई। कमल नारायण साहू द्वारा भी यह बताया गया कि मृतिका के साथ उसके नाजायज संबंध थे। जिससे उस पर पूर्णतः संदेह व्याप्त था कि कमल नारायण साहू द्वारा घटना को कारित किया गया होगा। पर वह गुनाह नही कबूलता था। साथ ही ग्राम कोसमी के ही उत्तम कुमार रावटे एवं कमलेश श्रीवास के ऊपर भी शंका की सुई घूम रही थी। क्योंकि ग्रामवासी एवं गवाह दबे जुबान से यह भी कह रहे थे कि घटना दिनांक को ये दोनों व्यक्ति भी मृतिका के घर के आस-पास देखे गये हैं। परन्तु स्पष्ट कोई भी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा था । मृतिका के शव के पोस्टमार्टम पश्चात जप्तशुदा विसरा एवं मृतिका के आंतरिक अंगों के स्लाईड, स्वॉब, ब्लड सेम्पल को डॉक्टर द्वारा परीक्षण हेतू प्रिजर्व किया गया था। जिसे परीक्षण रासायनिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया। 23 जुलाई को जप्तशुदा आर्टिकल्स का परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुआ। प्राप्त रिपोर्ट में मृतिका के डी.एन.ए. प्रोफाईल के साथ अन्य पृथक-पृथक डी.एन.ए. प्रोफाईल भी प्राप्त हुये। प्रकरण में विवेचना के दौरान तीनो संदेही कमल नारायण साहू उम्र 60 वर्ष पर घटना कारित करने का कयास लगा जा रहा था। साथ ही संदेहियों पर भी घटना कारित करने का अंदेशा बना हुआ था। 28 सितंबर को तीनों संदेही का डी.एन.ए. परिक्षण हेतू रक्त नमूना(सैम्पल) लेकर विधि सम्मत कार्यवाही करते हुये राज्य न्यायालयिक विज्ञान
प्रयोगशाला रायपुर प्रेषित किया गया। 03 नवम्बर को तीनों संदेहियों के डीएनए परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुये। जिससे यह पूर्णतः निर्धारित हो गया की तीनों संदेहियों के द्वारा एक राय होकर मृतिका के साथ बलात्संग कर हत्या किया गया हैं। तीनों आरोपीयों को पुलिस हिरासत में लेकर एवं विवेचना में आये तथ्यों के आधार पर पूछताछ किया गया। फिर तीनों आरोपियों द्वारा एक राय होकर जुर्म को कारित करना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात तीनों आरोपीगणों को पुलिस हिरासत में लेकर आरोपियों से पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किये। तीनों आरोपियों के विरूध्द धारा 450,302,376 घ, 120 बी भा.द.स. का अपराध अपराध सबूत पाये जाने पर गिरफ्तार किया गया।

इनकी रही भूमिका

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज द्वारा पुलिस अधीक्षक बालोद को प्रकरण की विवेचना हेतू विशेष अन्वेषण टीम गठित करने हेतू आदेशित किया गया था। जिसके परिपालन में पुलिस अधीक्षक बालोद द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी0 आर0 पोर्ते के पर्यवेक्षण एवं उप पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर के मार्गदर्शन पर थाना डौण्डीलोहारा के अपराध क्रमांक 106/2021 धारा 450,302,376 भादवि. के अन्तर्गत विशेष अन्वेषण टीम का गठन किया गया था । पुलिस अधीक्षक बालोद द्वारा उक्त प्रकरण में 10,000 रूपये नगद ईनाम की घोषणा की गई थी । विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन तथा आरोपियों की गिरफ्तारी में अन्वेषण टीम का सराहनीय योगदान रहा।

ये है गिरफ्तार आरोपियों का नाम व पता-

  1. उत्तम कुमार रावटे पिता स्व. दर्षन राम रावटे उम्र 35 वर्ष साकिन ग्राम कोसमी थाना डौण्डीलोहारा जिला बालोद (छ.ग.)
  2. कमलेष श्रीवास पिता जीवन लाल श्रीवास उम्र 30 वर्ष साकिन ग्राम कोसमी थाना डौण्डीलोहारा जिला बालोद (छ.ग.)
  3. कमल नारायण साहू पिता स्व. जगंलू राम साहू उम्र 60 वर्ष साकिन ग्राम कोसमी थाना डौण्डीलोहारा जिला बालोद (छ.ग.)

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