गौठान से न फैले लोगों तक कोरोना इसलिए अब नियमों का रखना होगा ध्यान, देखिये कलेक्टर ने अब क्या जारी किया है आदेश
बालोद। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जन्मेजय महोबे ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में गौठान में गोबर क्रय किया जा रहा है, गोबर क्रय स्थलों में उपस्थित कर्मचारी एवं आगन्तुकों को कोरोना से निपटने हेतु प्रभावी व्यवहारात्मक परिवर्तन हेतु प्रेरित किया जाना आवश्यक हैं।
उन्होंने निर्देशित किया है कि गोबर क्रय स्थलों में कर्मचारियों एवं आगन्तुकों के लिए मास्क की अनिवार्यता के साथ-साथ दो गज की दूरी का पालन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित किया है कि इस कार्य हेतु आवश्यकतानुसार बेरिकेटिंग/मार्किंग कराये एवं स्वच्छताग्राहियों को नियुक्त करें। हाथ धोने तथा सेनेटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सभी केन्द्रों में की जाए। कोरोना के लक्षण जैसे सर्दी, खॉसी, बुखार, शरीर में दर्द, सुंघने एवं स्वाद की शक्ति का हास होने पर तत्काल निकटतम जॉच केन्द्र में जाकर जॉच कराने हेतु आमजन को प्रेरित करें। साथ ही उक्त आशय का फ्लैक्स सभी केन्द्रों में अनिवार्यतः लगाया जाना सुनिश्चित करें।