इस बार दशहरा आयोजन होगा कैसे? बालोद कलेक्टर ने जारी किया ये आदेश, पढ़िए नियमावली

आयोजन स्थल में 50% मौजूदगी के साथ मना सकेंगे दशहरा, झांकी व भंडारे पर प्रतिबंध

बालोद। बालोद जिले में हालांकि अब कोरोना की स्थिति नियंत्रित हो गई है। इक्का-दुक्का केस मिल रहे हैं। फिर भी संभावित खतरे को देखते हुए दशहरे पर कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। जिसमें विभिन्न 19 बिंदु पर निर्देश बताया गया है कि हमें किन का पालन करना है। कलेक्टर का कहना है नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए तथा आगामी माह में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की संभावना है, जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। आगामी दशहरा पर्व में विभिन्न स्थानों में रावण पुतला दहन के संबंध में विभिन्न निर्देश दिए गए हैं।

ये है वे निर्देश

  1. पुतला दहन खुले स्थान पर किया जाए।
  2. पुतला दहन कार्यक्रम में समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे।
  3. पुतला दहन के दौरान आयोजक एक रजिस्टर संधारित करेंगे एवं पुतला दहन कार्यक्रम में आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नंबर दर्ज किया जावेगा। ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
  4. प्रत्येक समिति / आयोजक समय पूर्व सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यम से यह जानकारी देवें कि कोविड 19 कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम सीमित रूप से किया जावेगा।
  5. पुतला दहन स्थल में कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, भण्डारा की अनुमति नहीं होगी।
  6. आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल / फिजिकल डिस्टेंसिंग मास्क लगाना एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
  7. रावण पुतला दहन स्थल से 100 मीटर के दायरे में आवश्यकतानुसार अनिवार्यतः बेरिकेटिंग कराया जाये।

8- आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र, डी.जे. धुमाल आदि बजाने की अनुमति नहीं होगी। रावण पुतला दहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी।

  1. समिति द्वारा सेनेटाईजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैण्डवॉश एवं क्यू मैनेटमेट सिस्टम की व्यवस्था की जावेगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर कार्यक्रम में प्रवेश नहीं दिये जाने की जिम्मेदारी समिति / आयोजकों की होगी।
  2. कार्यक्रम आयोजन के दौरान अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था अनिवार्यतः किया जाना होगा।
  3. आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जावे किसी भी प्रकार का यातायात बाधित न हो, यह सुनिश्चित किया जावे पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के द्वारा की जावे।
  4. आयोजन के दौरान एन.जी.टी. व शासन के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों, कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार, मान. सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशो का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा, नियमों के उल्लंघन करने पर समिति / आयोजक जिम्मेदार होंगे।
  5. कन्टेटमेंट जोन में पुतला दहन की अनुमति नहीं होगी। यदि पुतला दहन कार्यक्रम के अनुमति के पश्चात उपरोक्त क्षेत्र कन्टेटमेंट जोन घोषित हो जावेगा तो कार्यक्रम तत्काल निरस्त माना जावेगा एवं कन्टेंटमेंट जोन के समस्त निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
  6. आयोजन के पूर्व संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी / स्थानीय थाना प्रभारी को सूचित करना अनिवार्य होगा।
  7. आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र / शस्त्र का प्रदर्शन न किया जावे।
  8. आयोजन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इस हेतु पर्याप्त वालेंटियर रखा जावे एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जावे।
  9. यह आदेश राज्य शासन द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अधीन होगी।
  10. उपरोक्त शर्तों की उल्लंघन करने पर इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आयोजक की होगी एवं नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
  11. इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा जिला प्रशासन बालोद द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश / आदेश का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है तथा आदेश में निहित शर्तों के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी।

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