दुष्कर्म के मामलों में बालोद कोर्ट से आ रहे लगातार फैसले – अब मूकबधिर युवती से हैवानियत करने वालों को जिला जज ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
बालोद – जिला सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर ने डौंडी ब्लॉक में दो साल पहले हुए दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास से दंडित किया है .आरोपी उदेराम चनाप (46) व लखन लाल देवहारी (63) को भारतीय दंड संहिता की धारा 450/34 के अपराध में 10 वर्ष, धारा 365/34 के अपराध में 7 वर्ष का सश्रम कारावास और धारा 376 (घ), (2) (ठ) के अपराध में आजीवन कारावास व 4500-4500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण के लोक अभियोजक प्रशांत पारख के अनुसार घटना 24 व 25 फरवरी 2019 की दरम्यानी रात हुई थी। आरोपी उदेराम चनाप और लखन लाल देवहारी दोनों ने मूकबधिर युवती को उठाकर सूने मकान में ले गए। जिसके बाद अनैतिक कार्य किया। युवती के भाई एवं पड़ोसियों ने दोनों आरोपियों को भागते हुए देखा और उनका पीछा किया। लखन लाल देवहारी को पकड़ लिए। जिसके बाद युवती की भाभी की रिपोर्ट पर डौंडी थाने में आरोपियों के खिलाफ धारा 450/34, 365/ 34, 376 (घ) तथा 376 (2) (ठ) का अपराध दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में पुलिस ने चार्जशीट पेश की, जहां विचारण न्यायालय ने प्रकरण में मिले साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को दंडित करने का निर्णय लिया।