पूर्व में घटना में संलिप्त 09 आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार
भादवि, आर्म्स एक्ट एवं एससी/एसटी एक्ट के तहत की गई वैधानिक कार्यवाही
धमतरी/ मगरलोड। अपराध कमांक- 191/2021 धारा-294,323, 506, 341, 147, 148,149,427,324,307 भादवि, 25,27 आर्म्स एक्ट एवं 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(Vक), 3(2)V एसी एसटी एक्ट के आरोपी- निखिल राव पिता गुलाब राव उम्र 27 वर्ष साकिन नयापारा थाना गोबरा नयापारा जिला रायपुर को गिरफ्तार किया गया।थाना मगरलोड के चौकी करेली बड़ी अंतर्गत ग्राम नवांगाव में दिनांक 01.08.2021 के दोपहर 03.00 बजे आरोपीगण निखिल राव ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक राय होकर प्रार्थी व पीडित चम्पू नवरंगे, आहत दिनेश टण्डन, सागर गिलहरे को आरक्षित वर्ग के सतनामी जाति का है अच्छी तरह से जानते हुये जानबूझकर जाति सूचक गाली गलौज करते हुए मां बहन की अश्लील गाली गलौज कर उनका रास्ता रोककर लाठी, डण्डा एवं लोहे के रॉड से मारपीट व चाकू से प्राणघातक हमला कर हत्या का प्रयास किये तथा उनकी मोटरसाइकिल को लाठी से तोडफोड कर क्षतिग्रस्त कर नुकसान पहुंचाये। प्रार्थी चंपू नवरंगे की रिपोर्ट पर थाना गोबरा नवापारा जिला रायपुर में भादवि०आरोपी निखिल राव एवं अन्य के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 34 भादवि के तहत बिना नंबरी अपराध पंजीबद्ध कर घटनास्थल थाना मगरलोड, जिला धमतरी का होने से थाना मगरलोड में अपराध क्रमांक 191/21 कायम कर विवेचना में के दौरान धारा 341,147, 148, 149, 427, 324,307 भादवि एवं धारा 3(1)(द),3(1)(ध), 3(2)(Vक),3(2)(V)एससी/एसटी एक्ट एवं 25 ,27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस अधीक्षक धमतरी प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के दिशा निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल के मार्गदर्शन में मामले की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक अजाक श्रीमती सारिका वैद्य के द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान त्वरित कार्यवाही करते हुए टीम गठित कर आरोपियों के सकुनत में दबिश दिया गया। आरोपी मनीष निषाद, परेश उर्फ पप्पू कंसारी, देव उर्फ देवेंद्र देवांगन, मोहम्मद अख्तर खान उर्फ अजहर उर्फ अक्कू, प्रदीप उर्फ़ भुरू कश्यप, मिथुन राजपूत, चंदन जयन कपिल ठाकुर एवं महेश ध्रुव के विरूद्ध अपराध सदर धारा का घटित करना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से पूर्व में विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण में मुख्य आरोपी निखिल राव फरार होने से हर संभावित स्थानों में पतासाजी की जा रही थी। मुखबिर सूचना पर घेराबंदी कर घटना का मुख्य आरोपी निखिल राव पिता गुलाब राव उम्र 27 वर्ष साकिन नयापारा थाना गोबरा नयापारा जिला रायपुर को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।