कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों, आश्रितों को अनुदान सहायता देने के संबंध बालोद कलेक्टर ने जारी किया दिशानिर्देश

बालोद-
कलेक्टर श्री जनमेजय ने जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और तहसीलदारों को पत्र जारी कर कहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 12(।।।) के तहत कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता देने हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 से मृत प्रति व्यक्ति के लिए पचास हजार रूपए निर्धारित किया गया है। अनुदान सहायता राशि राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ सीडीएसी द्वारा जारी कोविड-19 से मृत्यु से संबंधित अधिकारिक प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है तथा आवेदक के आधार कार्ड की छायाप्रति, आवेदक के बैंक खाता की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक तहसील कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कोविड-19 से मृत व्यक्तियों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर प्राप्त करते हुए स्वप्रेरणा से आवेदन पत्र प्राप्त किया जाए तथा व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से इस सहायता के बारे में नागरिकों को जागरूक करे।

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