बालोद/डौंडी – जमीन मालिक व प्रोजेक्ट मैनेजर की लापरवाही से सल्हाईटोला ओवरब्रिज के पास 25 जुलाई को पानी टंकी में डूबने से खिलेन्द्र कुमार भुआर्य (12 व॰र्ष) निवासी जवाहर पारा डौंडी की मौत हुई थी। अब इस मामले में जांच की कार्रवाई पूरी होने के बाद डौंडी थाने में भूमि स्वामी अशोक कुमार जैन निवासी डौंडी हाल निवास रायपुर और एसएमएस इंस्ट्राट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नागपुर महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट मैनेजर जितेन्द्र संचेती के खिलाफ धारा 304 ए के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार जांच के दौरान मृतक के परिजनों से बयान के बाद दोनों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि भूमि स्वामी अशोक कुमार जैन हैं। जिसने अपनी खाली जमीन को एसएमएस कंपनी को सौंपी थी। रेलवे से संबंधित निर्माण कार्य की जिम्मेदारी मिली थी। अवधि समाप्ति होने के बाद संबधित कंपनी ने पानी टंकी को ध्वस्त या सुरक्षा के प्रबंध बिना भूमि स्वामी अशोक जैन को मौखिक हस्तांतरण किया था। पानी टंकी को ध्वस्त व सुरक्षा प्रबंध नहीं करने के कारण ही 12 वर्षीय बालक खिलेन्द्र भुआर्य पानी टंकी में डूब गया। नियमानुसार टंकी को ध्वस्त करना था, ताकि अनहोनी घटना न हो लेकिन दोनों ने सुरक्षा व्यवस्था में घोर लापरवाही बरती है। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने पानी मे डूबने से मौत होने की पुष्टि की है। मृत अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डौंडी लाया गया था।
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