पिता द्वारा मोबाइल छीन लेने पर सनकी बेटे ने टंगिया से कर दी थी हत्या, बालोद के इस चर्चित मामले में बेटे को जज ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा पढ़िए मोबाइल के लत से लाचार बेटे की कहानी



बालोद/ छत्तीसगढ़ – मनोज सिंह ठाकुर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालोद के न्यायालय द्वारा आरोपी टेकराम विश्वकर्मा आ. स्व. शिवकुमार विश्वकर्मा, उम्र 22 वर्ष, साकिन-पोपलाटोला, थाना-डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद (छ0ग0) को धारा 302 भा. द.स. के अपराध में आजीवन कारावास व 100/- रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 201 भा.द.सं. के अपराध में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 100/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर क्रमशः 30-30 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भी सुनाया गया है ।प्रकरण अतिरिक्त लोक अभियोजक चित्रांगद देशमुख के अनुसार घटना दिनांक 26 नवम्बर .2019 को ग्राम पोपलाटोला के कोटवार के जरिये थाना डौण्डीलोहारा को मोबाईल से सूचना मिला कि ग्राम पोपलाटोला के शिवकुमार विश्वकर्मा का उसके लड़के टेकराम विश्वकर्मा ने हत्या कर दिया है।

सूचना पाते ही पुलिस थाना डौण्डीलोहारा द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच किया। मृतक शिवकुमार विश्वकर्मा की पुत्री कु काजल विश्वकर्मा एवं मृतक की पत्नी श्रीमती गोमती बाई विश्वकर्मा से पूछताछ किया, तब पता चला कि आरोपी टेकराम विश्वकर्मा करीब दो-तीन साल से खाने कमाने के लिए तमिलनाडू गया था। जो 15 दिन पूर्व ही अपने गांव वापस आया था। दिनांक 25 नवम्बर 2019 की रात्रि करीब 11-12 बजे आरोपी मोबाईल से बात कर रहा था तब उसके पिताजी ने देर तक मोबाइल से बातचित करने से मना किया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था और उसके पिताजी द्वारा आरोपी के मोबाईल को छिनकर अपने पास रख लिया था। 26 नवम्बर .2019 को मृतक शिवकुमार की पत्नी श्रीमती गोमती बाई एवं उसकी पुत्री कु० काजल गांव के किसी व्यक्ति के खेत में फसल कटाई करने चली गई थी।

शाम को जब मां बेटी फसल काटकर वापस घर आयी तब घर का ताला बंद था। उन लोगों ने सोचा कि आरोपी टेकराम घर में ताला लगाकर खेत तरफ गया होगा। तब काजल अपनी मां को चाबी लाने के लिए खेत तरफ भेजी ही थी कि 10 से 15 मिनट बाद आरोपी बस्ती तरफ से अपने घर आया। तब अपने भाई से पूछा कि पिताजी कहाँ है, तब उसके भाई ने बताया कि पिताजी को अपने मोबाईल को मांगा लेकिन वह नहीं दिया तब उसे टंगिया से मारकर उसके लाश को घर के मवेशी कोठा में छिपाकर रख दिया हूं। उसके बाद आरोपी ने घर का ताला खोलकर भाग गया। पुत्री द्वारा पिता का शव देखने के पश्चात कोटवार को सूचना दिया गया। उक्ताशय की प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना डौण्डीलोहारा द्वारा मर्ग क्रमांक 0/ 2019 मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया। तत्पश्चात् आरोपी टेकराम विश्वकर्मा के खिलाफ अपने पिता के हत्या कारित करने का सबूत पाये जाने के आधार पर धारा 302, 201 भादस अपराध क्रमांक 237 / 2019 का प्रथम सूचना रिपोर्ट पर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय में आये साक्ष्य के आधार पर उक्त दण्ड से दंडित किया गया। छग शासन द्वारा निर्मित पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011 के अनुसार मृतक के आश्रितों के हित को प्रतिकर राशि दिलायी जाने का भी आदेश पारित किया गया।

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