बालोद ब्रेकिंग- 7 साल की बच्ची से बलात्कार के केस में आरोपी युवक को 10 साल का कारावास

बालोद। मुकेश कुमार पात्रे, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद के न्यायालय द्वारा आरोपी पारस कुमार यादव उम्र 18 वर्ष निवासी थाना-गुण्डरदेही का एक गांव, जिला बालोद (छ0ग0) हाल निवास थाना-रनचिरई, जिला-बालोद क्षेत्र के एक गांव को धारा 377 भादस के अपराध में 5 वर्ष तथा धारा 376 भा.द.सं. के अपराध में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 2500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर क्रमशः तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। प्रकरण विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) छन्नू लाल साहू के अनुसार घटना दिनांक 16.02.2019 को करीब 11:30 बजे आरोपी पारस कुमार यादव ने पीड़िता (7 वर्ष) को उसके स्कूल छुट्टी होने के बाद अपने सायकल में बैठाकर अपने घर ले गया और उसके साथ बलात संभोग किया। थाना रनचिरई द्वारा अपराध क्रमांक 13/ 2019 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ किया गया। प्रकरण विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया जहां विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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