ब्रेकिंग-बालोद में फिर भ्रष्टाचार का एक और मामला- पशु चिकित्सा विभाग के उपसंचालक को शासन ने किया निलंबित, विभाग में ही उपकरणों की खरीदी में पाई गई गड़बड़ी
बालोद/रायपुर। बालोद जिले के पशु चिकित्सा विभाग के उपसंचालक डॉक्टर मौर्य को शासन ने निलंबित कर दिया है। इस संबंध में आदेश भी जारी हो गया है। यह निलंबन उनके द्वारा विभाग में औषधि, द्रव्य पदार्थों व उपकरणों की खरीदी में गड़बड़ी पर किया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही जिला शिक्षा अधिकारी को भी इसी तरह से आर्थिक गड़बड़ी को लेकर निलंबित किया गया था। अब दूसरा निलंबन पशु चिकित्सा विभाग के उपसंचालक डॉक्टर मौर्य का हुआ है। आदेश अनुसार छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर – आदेश
क्रमांक एफ 5-3/2021 / 35 जारी हुआ है। जिसमे कहा गया है कि डॉ० आर०एस० मौर्य, उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, बालोद को उनके द्वारा वर्ष 2020-21 मे औषधि टीकाद्रव्य एवं औजार उपकरण क्रम में गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण अपील) नियम 1956 के नियम-9 में निहित प्रावधान अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में डॉ० मौर्य का मुख्यालय संचालनालय, पशु चिकित्सा सेवायें नवा रायपुर निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में डॉ० मौर्य को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।अरविन्द भार्गव
अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग नया रायपुर दिनांक के हस्ताक्षर से उक्त निलंबन आदेश जारी हुआ है।