ई-मेगा कैम्प का आयोजन 31 अक्टूबर को, ऑनलाइन जुड़ेंगे फरियादी, देखिए क्या क्या होगा इसमें?
बालोद। कलेक्टर जनमेजय महोबे ने बताया कि छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशानिर्देश के तहत् कोरोना कोविड-19 काल में समाज में वांछित लोगों तक कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ पहुॅचाने के उद्देश्य से 31 अक्टूबर 2020 को ‘‘ई-मेगा कैम्प‘‘ का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। ‘‘ई-मेगा कैम्प‘‘ का जिले में सफलतापूर्वक आयोजन हेतु आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक आयोजित हुई। बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ठाकुर, व्यवहार न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शीतल निकुंज, अपर कलेक्टर ए.के.बाजपेयी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी.आर.पोर्ते, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोकेश कुमार चन्द्राकर, डिप्टी कलेक्टर प्रेमलता चंदेल सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार ई-लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, यह आयोजन ई-मेगा कैम्प है। उन्होंने कहा कि कोरोना कोविड-19 काल में समाज में वांछित लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाना है। अतः ई-मेगा कैम्प के पूर्व लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों का चिन्हांकन कर लिया जाए।
कलेक्टर ने विभागीय योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों का चिन्हांकन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, मत्स्य विभाग, कृषि विभाग, आदिवासी विकास विभाग, वन आदि विभाग के अधिकारियों को उनके विभाग से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों का चिन्हांकन कर सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि हितग्राहियों से जुड़ने के लिए पैरा लीगल वालंटियर तैयार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिले के सभी विकासखण्ड भी ई-मेगा कैम्प से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े रहेंगे। कलेक्टर ने ई-मेगा कैम्प के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा अन्य सभी प्रोटोकाल जो कोरोना कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए निर्धारित किए गए हैं, उसका पालन कराने के निर्देश दिए।