बालोद। बालोद जिले के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में अपहरण व दुष्कर्म की दो घटना सामने आई है। जिसमें दोनों ही मामले में पुलिस को आरोपियों को पकड़ने में सफलता भी मिल गई है। एक मामला गुरुर थाना क्षेत्र का है। जहां एक गांव से शिकायत आई थी कि 6 जुलाई से एक नाबालिग लड़की लापता है। पुलिस छानबीन कर रही थी। जांच के बाद पता चला कि वह चारामा में युवक के पास है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लड़की को बरामद किया गया व पूछताछ में पता चला कि शादी का झांसा देकर युवक नाबालिग लड़की को भगा ले गया था। नाबालिग से फिर वह दुष्कर्म किया। मामला नाबालिग से जुड़ा था इसलिए इसमें गुमशुदगी के साथ-साथ अपहरण व लड़की के बयान व मेडिकल रिपोर्ट के बाद दुष्कर्म की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी लोकेश्वर साहू उर्फ लोकू उम्र 33 वर्ष निवासी कंडेल चारामा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी अरुण नेताम, प्रधान आरक्षक बलराम कोसरे, आरक्षक शेर अली की सराहनीय भूमिका रही।

वही दूसरा मामला दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र में सामने आया। यहां पर एक युवती ने अपने प्रेमी युवक सूरज कुमार हरपाल पर आरोप लगाया है कि उसने शादी से इंकार कर दिया व जब उनके बीच 2016 से जून 2021 तक प्रेम प्रसंग चल रहा था तो इस बीच शादी का झांसा देकर उसने संबंध भी बनाया और अब शादी करने से मुकर रहा है। इस मामले में पुलिस ने दल्ली के ही वार्ड 23 उड़िया दफाई के युवक को गिरफ्तार किया है। दोनों ही मामले में संबंधित आरोपियों को रिमांड पर जेल भी भेजा गया है।
पोक्सो एक्ट लागू फिर भी जागरूकता की कमी
ज्ञात हो कि नाबालिग बच्चों के साथ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए ही संबंधित आरोपियों को कठोर सजा मिलें इसलिए पोक्सो एक्ट लागू किया गया है ताकि बच्चों का संरक्षण हो सके। पर जागरूकता के अभाव में खास तौर से युवा इस तरह के अपराध में फंस रहे हैं और अपना भविष्य भी खराब कर रहे हैं। प्रेम प्रसंग के अधिकतर मामलों में पॉक्सो एक्ट के कारण लड़की के नाबालिग होने पर उसे भगाने वाले युवक के खिलाफ रेप का केस दर्ज हो रहा है।
