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अरकार में अवैध पशु तस्करी करने वाले फरार हुए चार आरोपी गिरफ्तार

बालोद/गुरुर।

पशु तस्करी करने वाले दुर्ग जिले के चारों आरोपीयो को चौकी कंवर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। जिसमें आरोपी श्याम लाल यादव पिता चिन्ताराम यादव उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम गातापार थाना रानीतरई जिला दुर्ग (छ.ग.). गुलाबचंद साहू पिता शिशुपाल साहू उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम बटरेल थाना रानीतरई जिला दुर्ग,पोषण यादव पिता दुकालू यादव उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम बटरेल थाना रानीतरई जिला दुर्ग, चन्द्रहास ढीमर पिता सुबेलाल ढीमर उम्र 35 वर्ष निवासी बटरेल थाना रानीतरई जिला दुर्ग शामिल हैं। कंवर चौकी पुलिया अनुसार प्रार्थी अनिल कुमार दौलतानी पिता स्व. टीकमदास दौलतानी उम्र 49 वर्ष निवासी पचरीपारा दुर्ग की रिपोर्ट पर गौ तस्करी करने वाले उक्त चारो आरोपी जिला दुर्ग के विरुध्द चौकी कंवर थाना गुरूर में पशु तस्करी करने के मामलों में अपराध क्रमांक 183/21 धारा-4,6,10 कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम कायम कर विवेचना में लिया गया था।
पशु तस्करी के मामले को गंभीरता से लिया जाकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी०आर० पोर्ते के निर्देशन में आरोपीयो का सघन पतासाजी कर शुक्रवार को आरोपीयों को ग्राम बटरेल जिला दुर्ग से हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया। जिन्होंने घटना दिनांक 16 जून को ग्राम गातापार, बटरेल से धमतरी होते हुए कांकेर 18 नग बछडा बैल (गौवंश पशुधन) को अवैध रूप से पैदल रस्सीयो से बाधकर दौड़ाते ले जाते ग्राम अरकार के पास ले गए थे। जहां पर प्रार्थी द्वारा जानवरों के सम्बंध में पूछताछ करने पर आरोपीयो द्वारा जानवरों को घटना स्थल पर ही छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए थे। प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी कंवर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर चारों आरोपीयो द्वारा अवैध रूप से पशुधन की तस्करी करना स्वीकार करने पर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण के फरार आरोपीयो को गिरफ्तार करने में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, सउनि अनित राम यादव, आर 169 किशोर साहू, आर. 296 राकेश सलाम एवं 85 सुनील बघेल व चौकी कंवर के अन्य स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

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