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ब्रेकिंग – बालोद-दुर्ग से उड़ीसा तक पशु तस्करी करने वाले गिरोह का 6 वा आरोपी भी पकड़ाया,गुरुर के अरमरीकला में हुई थी घटना

बालोद/गुरुर – छ0ग0 कृषक पशु कल्याण अधिकारी गौ सेवा आयोग रायपुर छ0ग0 के प्रिंस कसेर सहित उनके 10 से 15 साथियों ने जिले के गुरुर ब्लॉक के ग्राम अरमरीकला में मवेशी तस्करी का एक मामला 4 माह पहले 22 फ़रवरी को पकड़ा था. उस समय मामले में दो लोग पकड़े गये। चार फरार हो गये थे। गुरुर पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मवेशी तस्करी व पशु क्रूरता अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज किया था। बाद में तीन और आरोपी पकड़े गये. 6 वा आरोपी कई दिनों से फरार था. जिसे पकड़ने में गुरुर पुलिस ने अब जाकर सफलता हासिल की है. थाना गुरुर के अपराध क्रमांक 75/21 धारा 4,6, 10 कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के फरार आरोपी झाडूराम नेताम पिता मानिक राम नेताम उम्र 50 वर्ष निवासी डूमरपानी थाना नरहरपुर जिला कांकेर के विरुद्ध पूर्व में धारा 173( 8 )जाफौ. के तहत चालान पेश किया गया था. आरोपी को 22 जून को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया. थाना प्रभारी अरुण नेताम ने बताया लगातार फरार आरोपी की तलाश चल रही थी. उसके घर जाते थे तो वह भाग जाता था.. जांच में यह बात आई थी कि आरोपियों द्वारा दुर्ग व बालोद जिले के कई गांवो से मवेशियों को इकट्ठा कर कांकेर तक पैदल पहुंचाते थे. फिर वहां से दूसरी पार्टी उन्हें उड़ीसा कत्लखाना ले जाती थी.

इस तरह से हुई थी घटना

घटना ठीक चार माह पहले 22 फ़रवरी को हुई थी. कुछ लोग दोपहर के समय अरमरीकला 58 गौवंश को पैदल मारते हुये प्यासे पीटते , क्रुरता के साथ घसीटते हुये कत्लखाने ले जाने के लिए उडीसा ले जा रहे थे। मुखबीर से सूचना मिली तब स्थानिय पुलिस को सूचना दी गई और गौवंश को आरोपी सहित पकड़ा गया। आरोपी छ: लोग थे। जिसमें 4 लोग भाग गये व 2 आरोपी घटना स्थल पर पकड़े गये थे ।

यह हैं सभी आरोपियों के नाम

1. श्रवण कुमार पिता दशरू राम उम्र 50 वर्ष ग्राम कोसमी थाना गुरूर जिला बालोद 2. नंदकिशोर साहू पिता भुनेश्वर साहू उम्र 24 वर्ष ग्राम अवरी थाना रानीतराई जिला दुर्ग , भागे हुए आरोपी के नाम इस प्रकार है 3. शैलेन्द्र पिता सोमनाथ साहू उम्र 38 वर्ष ग्राम अवरी थाना रानीतराई जिला दुर्ग 4. देवेन्द्र यादव पिता दरबारी यादव उम्र 50 वर्ष ग्राम अरमरीकला 5. दाऊराम सिन्हा पिता – ग्राम भानपुरी जिला कांकेर 6. झाडुराम पिता मानिकराम नेताम ग्राम डोमरपानी जिला कांकेर है , ये सभी आरोपी भुखें प्यासे मारते पीटते , रस्सी से गले को कस कर बांधकर घसीटते हुये गौधन कत्लखाने पैदल ले जा रहे थे , इसके पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज नही थे ,गौवंश आयोग के नियमो का पालन नही किया जा रहा था , यह सभी गौधन कत्ल के उद्देश्य से उडीसा पैदल ले जाया जा रहा था।

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