बालोद/ गुंडरदेही। गुंडरदेही ब्लाक के ग्राम सिकोसा की पूर्व सरपंच भोज भाई महादेवा को 14 मार्च 2019 से एक अज्ञात व्यक्ति का धमकी भरा पत्र प्राप्त हो रहा था। तीन बार यह पत्र तत्कालीन सरपंच को मिला। जिसके बाद मार्च 2019 से उन्होंने मामले की शिकायत गुंडरदेही थाने में की थी। उस समय अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 507 का केस दर्ज कर पुलिस जांच कर रही थी। इस बीच चुनाव भी हो गया। अब गांव में नया सरपंच है लेकिन पुराने सरपंच को मिले इस धमकी भरे खत की जांच चल ही रही थी। डेढ़ साल बाद पुलिस ने आरोपी को आखिर ढूंढ ही निकाला। जो सिकोसा के ही आश्रित ग्राम मनहोरा का राघवेंद्र चंद्राकर निकला। जिसने पूर्व सरपंच को धमकी भरा खत भेजा था।
यह सब लिखा होता था खत में
खत में लिखा होता था कि गांव में नदी किनारे मनरेगा का काम मत करवाओ।अगर करोगे तो हत्या कर दी जाएगी। लगभग 30 साल पहले नंदलाल की हत्या हुई थी। उसका जिक्र करते हुए अज्ञात आरोपी खत में धमकी देता था कि अगर नहीं मानी तो तुम्हारी भी हत्या कर देंगे। मनरेगा कार्य स्थल पर ही उक्त आरोपी पत्र को रखकर चला जाता था। जिससे मजदूरों में भी दहशत बढ़ गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए व शासकीय काम में बाधा पड़ने के कारण तत्कालीन सरपंच ने थाने में शिकायत की थी।
इस तरह से पकड़ा गया राइटर आरोपी
धमकी भरा खत लिखने वाला राइटर आरोपी पकड़े जाने का बालोद जिले में यह पहला मामला है। जानकारी के मुताबिक जब 3 बार धमकी भरा पत्र आ गया तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए। तो वही संदिग्धों की तलाश भी शुरू हो गई। तत्कालीन सरपंच व उनके कुछ रिश्तेदारों द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि यह इस तरह का पत्र भेजने वाला मनहोरा का राघवेंद्र चंद्राकर हो सकता है। प्रथम संदेही के रूप में पुलिस ने उसे भी पूछताछ के लिए बुलाया तो वह इनकार करने लगा। फिर पुलिस ने आरोपी से कहा कि अगर बेगुनाह हो तो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हस्ताक्षर करो ताकि इसकी जांच हो सके कि जो पत्र में लिखा है वह तुम्हारी राइटिंग नहीं है। आरोपी से नमूना हस्ताक्षर लिया गया और जो धमकी भरा खत मिला था, उसे व इस नमूना हस्ताक्षर को जांच के लिए राजकीय दस्तावेज परीक्षण केंद्र छत्तीसगढ़ रायपुर भेजा गया। वहां से विशेषज्ञों द्वारा मिलान के बाद यह पुष्टि की गई कि खत इसी व्यक्ति द्वारा ही लिखा गया है। तब फिर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
क्या बोले टीआई
मामले में जब हमने गुंडरदेही के थाना प्रभारी रोहित मालेकर से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि 30 जून को संदेही राघवेंद्र चंद्राकर से नमूना हस्ताक्षर लिया गया था। जिसे जांच के लिए भेजा गया था। वहां से प्रमाणित होने के बाद कि खत इसी ने लिखा है, इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।