लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद पुलिस ने दोबारा किया जिले के अलग-अलग जगहों पर फ्लेग मार्च, शहर से लेकर गांव तक पुलिस और प्रशासन की धमक



बालोद। बालोद जिले में लॉकडाउन अब 26 अप्रैल तक बढ़ा दिए गए हैं। पहले जारी आदेश के मुताबिक 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू था। जिसे अब 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। अवधि बढ़ाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन वापस सख्ती बरतने लगी है और लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए गंभीर रहने चेता रही। पुलिस प्रशासन जिले के अलग-अलग क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर के लोगों को आगाह कर रही है। इसी क्रम में बालोद शहर में डीएसपी दिनेश सिन्हा के नेतृत्व में थाना प्रभारी गैंदसिंह ठाकुर सहित अन्य स्टाफ ने पैदल फ्लैग मार्च किया तो अलग-अलग वार्डो में जाकर लोगों को आगाह किया गया कि वह बेवजह घर से बाहर ना निकले और जिस तरह पिछले दिनों लॉकडाउन की अवधि में जो जागरूकता दिखाई गई है वह जागरूकता आगे भी दिखाए। जब तक लॉकडाउन लागू है उनके नियमों का पालन करें।

अर्जुन्दा क्षेत्र में भी थाना क्षेत्र के गांव में जाकर पुलिस द्वारा बाइक व चार पहिया से फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी कुमार गौरव साहू खुद बाइक पर निकले और मटिया सहित अन्य गांवों में फ्लैग मार्च करते रहे और लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए चेतावनी भी देते रहे। पिछले दिनों उनके द्वारा गांव गांव जाकर खुद से मास्क बांटने की अनूठी पहल भी की गई थी।

हर क्षेत्र में पुलिस व प्रशासन की धमक

कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए लोगों से मेडिकल प्रोटोकॉल की पालन सुनिश्चित करवाने के लिए पुलिस जवानों ने जिले में फ्लेग मार्च किया। साथ ही लोगों से धारा 144 व लॉक डाउन की पालन कर कोरोना से लड़ाई में पुलिस, प्रशासन व चिकित्सा विभाग का सहयोग करने का आह्वान किया। इस दौरान पुलिस अधिकारी माइक से आमजन को लॉक डाउन का पालन करने के निर्देश देते रहे। साथ ही चेतावनी दी कि अनावश्यक वाहनों का उपयोग ना करें। ऐसा करते पाए जाने पर वाहनों को जप्त किया जा सकता है। लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित करें। यह लॉक डाउन आमजन की कोरोना से सुरक्षा के लिए है। आपकी सुरक्षा के लिए ही पुलिस सख्ती बरत रही है। लॉक डाउन की पालन सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग कर स्वयं, परिवार व क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। अपनी घर की दहलीज नहीं लांघे। अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले।

You cannot copy content of this page