बालोद-कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने जिले के जन सामान्य से कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु संक्रमित व्यक्तियों तथा अन्य सुविधाओं हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंतर्गत कलेक्टर बालोद के नाम से संचालित बैंक आॅफ बड़ौदा शाखा बालोद के खाता क्रमंाक – 31360100005233, आईएफएससी कोड – ठ।त्ठ0ठ।स्व्क्ग् में आॅनलाईन माध्यमों से सहायता राशि जमा कर करने की अपील की है ।
कोरोना सैम्पल देते समय बताएॅ अपना सही मोबाइल नम्बर व पता
कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने जिलेवासियों से ये भी अपील की है कि कोरोना टेस्टिंग के दौरान सैम्पल देते समय अपना सही मोबाइल नम्बर व पता बताएॅ। टेस्टिंग के दौरान भराए जाने वाले फार्म को गंभीरता और सावधानी के साथ भरें। कई बार मोबाइल नंबर और पता सही नहीं होने की वजह से ट्रेसिंग में बहुत अधिक परेशानी होती है। मरीजों से तत्काल संपर्क नहीं हो पाता है साथ ही कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आ जाता है। गलत जानकारी देने के कारण प्रशासनिक अमले को भी कांटेक्ट ट्रेसिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पाॅजीटिव आने के उपरांत कम से कम समय में कांटेक्ट टेªेसिंग हो इसके लिए आवश्यक है कि मरीज अपना सही पता व मोबाइल नंबर फार्म में अंकित करें। कलेक्टर ने अपील कर कहा है कि टेस्टिंग के दौरान संैपल देते समय सभी नागरिक अपनी जागरूकता का परिचय दें तथा कोरोना के लक्षण दिखने पर तत्काल अपना टेस्ट कराएॅ ताकि समय रहते इलाज प्रारंभ हो सके तथा कोरोना के बढ़ते मामलों में नियंत्रण पाया जा सके।
जिले में स्थित सभी रेल्वे स्टेशन में ट्रेन से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु अन्य राज्यों/ जिलों से ट्रेन के माध्यम से जिला-बालोद आने वाले सभी यात्रियों के लिए निम्नानुसार आदेश जारी किया है:- जिले अंतर्गत स्थित सभी रेल्वे स्टेशन में ट्रेन के माध्यम से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य रूप से किया जाएगा। ट्रेन के माध्यम से आने वाले यात्रियों के द्वारा पिछले 72 घंटे के भीतर के आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर उन्हें गंतव्य स्थान में जाने की अनुमति होगी। अन्यथा उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा तथा टेस्ट निगेटिव पाए जाने पर ही गंतव्य स्थान में जाने की अनुमति रहेगी। यदि किसी यात्री की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पाॅजिटिव पाई जाती है तो ऐसे यात्री को जिले में स्थापित क्वारेंटाईन सेंटर में क्वारेंटाईन किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
सभी कोविड हाॅस्पिटल, कोविड केयर सेंटर, आइसोलेशन सेंटर में 24 घंटे निर्बाध रूप से विद्युत व्यवस्था के दिए निर्देश
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने कार्यपालन अभियंता छ.ग.राज्य विद्युत वितरण कम्पनी को निर्देशित किया है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिले में स्थित सभी कोविड हाॅस्पिटल/कोविड केयर सेंटर/आईसोलेशन सेंटरों में चैबीस घंटे निर्बाध रूप से विद्युत की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक सेंटर में आवश्यक समन्वय एवं व्यवस्था करने हेतु एक-एक सब इंजीनियर की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करें।
श्रमिकों की सुविधा के लिए श्रम सुविधा केन्द्र शुरू, दूरभाष क्रमांक- 0771-2443809, मोबाइल नंबर- 9109849992 पर कर सकते हैं संपर्क
छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल शांति नगर रायपुर में श्रम विभाग द्वारा 11 अप्रैल 2021 से श्रमिकों की समस्या के समाधान हेतु श्रमिक सुविधा केन्द्र का शुभारंभ किया गया है। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि छ.ग. राज्य में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण से उत्पन्न विषम परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के भीतर कार्यरत श्रमिकों अथवा रोजगार की तलाश में प्रदेश के बाहर प्रवास पर गए श्रमिक की वर्तमान कार्यस्थल पर कोई समस्या हो या रेल अथवा बस के माध्यम से छत्तीसगढ़ मे वापसी पश्चात अपने गृह ग्राम जाने में कोई समस्या हो तो आवश्यकतानुसार सहयोग करने की दृष्टि से श्रमिक सुविधा केन्द्र प्रारंभ की गई है। श्रमिक सुविधा केंद्र में वर्तमान में मोबाइल नंबर 91098-49992 तथा दूरभाष नंबर 0771-2443809 के माध्यम से श्रमिकों की समस्याएॅ सुनी जाएगी और श्रमिकों की मदद की जायेगी। यह सुविधा श्रमिको हेतु 24 घण्टे चालू रहेगी।
मेडिकल दवाई, उपकरण एवं कोविड वैक्सीनेशन व टेस्टिंग हेतु परिवहन एवं वाहनों को पेट्रोल, डीजल प्रदाय किए जाने की होगी अनुमति
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि 08 अप्रैल 2021 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपीडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालोद जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 19 अप्रैल 2021 प्रातः 06ः00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार कंडिका अंतः स्थापित की गई हैः- मेडिकल, मेडिकल दवाई, मेडिकल उपकरण आदि संबंधी सुविधाओं के लिए परिवहन एवं वाहनों हेतु पेट्रोल, डीजल प्रदाय करने की अनुमति होगी। कोविड वैक्सीनेशन एवं टेस्टिंग हेतु किसी भी प्रकार के परिवहन एवं वाहनों हेतु पेट्रोल, डीजल प्रदाय किए जाने की अनुमति होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका स्तर पर क्वारेंटाईन सेंटर स्थापित करने के दिए निर्देश
कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को जिले में कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका स्तर पर क्वारेंटाईन सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोके जाने हेतु बाहर से गाॅवों में आने वाले व्यक्तियों के लिए पूर्व में स्थापित क्वारेंटाईन सेंटरों की भांति इस समय भी क्वारेंटाईन सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह क्वारेंटाईन सेंटर जिले के ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत में गाॅव/शहर के बाहर रखा जाएगा। क्वारेंटाईन सेंटर के संचालन के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा पूर्व में स्वास्थ्य विभाग एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए क्वारेंटाईन सेंटर पुनः स्थापित करना सुनिश्चित करें। तत्संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही भी किया जाना सुनिश्चित करें:-
क्वारेंटाईन सेंटर की निगरानी के लिए स्थानीय परिस्थिति अनुसार ग्राम के स्वसहायता समूह, युवा समिति, कोविड-19 हेतु गठित निगरानी समिति, यथास्थिति सरपंच, पंच, सचिव, कोटवार, अंागनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, वरिष्ठ नागरिक एवं अन्य स्थानीय समिति का सहयोग लिया जाए। क्वारेंटाईन सेंटर में महिलाओं के स्थान के लिए सामाजिक मर्यादा के अनुरूप बांस, बोरा इत्यादि का उपयोग कर स्नान गृह तैयारी का कार्य पहले से ही करा लिया जाए, साथ ही परिसर के शौचालय की साफ-सफाई कराते हुए उपयोग योग्य तैयार करा लिया जाए। क्वारेंटाई सेंटर के रूप में ऐसे भवन का चिन्हांकन किया जाए जहाॅ विद्युत, पेयजल, शौचालय, अहाता आदि मूलभूत सेवा पूर्व से ही उपलब्ध हो। क्वारंेटाईन सेंटर में रूकने वाले व्यक्तियों हेतु सेनेटाईजर, फिनाईल, डस्टबिन, झाड़ू, बाल्टी, गद्दा, दरी, साबुन आदि आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए। क्वारेेंटाईन सेंटर हेतु चिन्हांकित भवन में कचरा प्रबंधन निपटान हेतु गढ्ढे खोदकर रखा जाए। क्वारेंटाईन सेंटर में रूके हुए लोगों को यथा संभव सूखा राशन एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकें। भोजन बनाने की व्यवस्था न होने पर भोजन तैयार कर पर्याप्त सावधानी व दूरी के साथ वितरण कराने की व्यवस्था की जाए। क्वारेंटाईन में रहने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में परिसर/चिन्हांकित क्षेत्र से बाहर जाने न दिया जाए और न ही इनसे बाहर का कोई कार्य लिया जाए। इनके परिवार के सदस्यों आदि को संेटर में प्रवेश न करने दें। सेंटर में भजन-कीर्तन, खेलकूद, योगा, प्रशिक्षण जैसे सामुदायिक गतिविधियाॅ प्रतिबंधित रहेगी, इसका कड़ाई से पालन किया जाए। क्वारेंटाईन सेंटर हेतु उन भवनों का चयन न किया जाए, जहाॅ कक्षा बारहवीं की परीक्षा आयोजित होने वाली है, अन्य भवन में व्यवस्था की जाए। परीक्षा समाप्ति पश्चात् आवश्यकतानुसार इन हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों को क्वारेंटाईन में परिवर्तित करने का प्रस्ताव दिया जा सकता है।
क्वारेंटाईन सेंटर में यदि किसी को सर्दी-बुखार या इस तरह का कोई अन्य लक्षण दिखाई दे तो तत्काल इसकी जांच कराई जाए यदि व्यक्ति कोरोना पाॅजीटिव पाया जाए तो उन्हेें स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित आइसोलेशन सेंटर या कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया जाए। आइसोलेशन सेंटर के संचालन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए निर्देशों का पालन किया जाए। कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत में राज्य या जिले के बाहर से आ रहा है तो उसका तत्काल कोरोना टेस्ट कराया जाए। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत के अंतर्गत वार्ड/मोहल्ला स्तर पर कोविड से बचाव रोकथाम व नियंत्रण के उपायों को जनआंदोलन के रूप में प्रचारित किया जाए। कोविड से बचाव संबंधी उपायों जैसे मास्क, सेनेटाईजर व सामाजिक दूरी को सामान्य ग्रामीण जनजीवन का भाग बनाने हेतु ग्राम पंचायत/नगरीय क्षेत्र, सामाजिक स्तर पर प्रचार-प्रसार करें। ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित क्वारेंटाईन सेंटर के लिए नोडल अधिकारी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगरीय क्षेत्र में स्थापित क्वारेंटाईन सेंटर के लिए नोडल अधिकारी नगरीय निकायो के मुख्य नगर पालिका अधिकारी होंगे।
