ब्रेकिंग न्यूज़- कोरोना को देखते हुए बालोद जिले में दुकान खोलने का अब यह हुआ है समय तय, देखें क्या है नया आदेश, किन शर्तों का करना होगा पालन
बालोद। धारा 144 का कड़ाई से पालन करवाने के लिए नया आदेश जारी कर दिया है। जिसमें दुकानों के समय तय किए गए हैं। उनका कड़ाई से पालन करना होगा वरना दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही भी होगी। देखिए क्या क्या है नया नियम
एक अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को लगाई जाएगी कोविडि-19 वैक्सीन
कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने बताया कि जिले में 01 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को कोविड-19 टीकाकरण किया जाना है, जिसके लिए राज्य से जिले को 01 लाख 72 हजार 026 व्यक्तियों को टीकाकृत किए जाने का लक्ष्य मिला है। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 20 अप्रैल तक सभी विभागों के समन्वय से शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करें। उन्होंने समय सीमा में लक्ष्य प्राप्ति हेतु शहरी, ग्रामीण स्तर पर सर्वे किए जाने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर ग्राम पंचायत के सचिव, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक एवं क्षेत्र के विभागीय कर्मचारियों की समिति गठित कर प्रतिदिन टीकाकरण कार्य की समीक्षा और आगामी टीकाकरण की योजना बनाने तथा प्रतिदिन अनुविभागीय अधिकारी को सूचित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने वर्तमान में 50 टीकाकरण सत्रों को बढ़ाकर 100 टीकाकरण सत्र करने के निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना संकम्रण की रोकथाम हेतु कान्टेक्ट ट्रेसिंग राज्य शासन के निर्देशानुसार अनिवार्यतः किए जाने एवं संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आये लोगों की कोरोना टेस्टिंग किए जाने के निर्देश दिए ।