रायपुर/बालोद। छग में 1 अप्रैल से अपने पास शराब रखने की अधिकतम सीमा को तय कर दिया गया है। अब 5 लीटर तक शराब रख सकेंगे। इस बात की पुष्टि होने के बाद मदिरा प्रेमियों में खुशी का माहौल है तो वही आबकारी विभाग भी इसको लेकर यह कह रहे हैं कि इस नए नियम से कम से कम अब तक जो 5 लीटर से कम या 5 लीटर तक शराब ले जा रहे थे, उन पर पुलिस कार्यवाही नहीं कर पाएगी। उन्हें पुलिस की कार्यवाही से परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस आदेश में सभी मिलाकर 5 लीटर अधिकतम सीमा तय की गई है। यानी अगर कोई ग्राहक 3 लीटर देसी शराब रखा है साथ में 2 लीटर अंग्रेजी भी रखा है तो पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करेगी। दोनों शराब मिलाकर कुल मात्रा 5 लीटर या उसके अंदर रहनी चाहिए। उससे ज्यादा रखने पर कार्यवाही होगी। इस नए फरमान से पुलिस के सामने अब धारा 34 व 34(1) की कार्यवाही न कर पाने की स्थिति भी बन रही है। क्योंकि पहले उक्त धाराओं के तहत 5 लीटर के आसपास शराब रखने वालों को पकड़ा जा सकता था। पर अब नहीं पकड़ सकेंगे। अब 5 लीटर से जो ज्यादा शराब ले जाएंगे उन्हें पकड़ेंगे। उनके खिलाफ सीधे 34(2) की कार्रवाई होगी। जिसमें तत्काल जमानत भी नहीं मिलेगी। यानी नए नियम का कुछ फायदा है तो नुकसान भी। इस नियम से एक बड़ा बदलाव आबकारी और पुलिसिंग कार्रवाई के क्षेत्र में आएगा। अवैध शराब बिक्री पर लगाम तो लगेगी पर अगर शराब की अवैध बिक्री में पकड़े गए तो फिर पहले बनी धाराओं के तहत तत्काल जमानत मिलती थी, अब वह धारा ही नहीं लगेगी और उनसे कड़ी धारा लगेगी तो जमानत भी नहीं मिल पाएगी और सीधे जेल जाना पड़ेगा। जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार सिंह का कहना है कि शासन से आदेश जारी हो गया है। देसी, अंग्रेजी दोनों मिलाकर अगर ग्राहक के पास 5 लीटर तक शराब है तो पुलिस कार्रवाई के लिए परेशान नहीं कर सकेंगे। ग्राहकों की सुविधा के लिए यह नया नियम लागू किया गया है। शिकायत आ रही थी कि कई मर्तबा ग्राहकों को पुलिस की कार्रवाई से गुजरना पड़ता था। पुलिस केस बन जाता था। पर एक निर्धारित सीमा तक वे शराब ले जा सकेंगे और पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर सकेगी। इससे ज्यादा वह शराब ले जाते हैं, अवैध रूप से बिक्री की जाती है तब पुलिस कार्यवाही करेगी। स्वयं आबकारी विभाग कार्रवाई करेगी।
इन स्थितियों में होगी कार्रवाई
अब पांच लीटर से अधिक शराब रखना आपको भारी पड़ सकता है। आबकारी विभाग ने एक व्यक्ति के लिये शराब रखने की अधिकतम सीमा पांच लीटर तय कर दी है। अलग-अलग किस्म की शराब पर अलग-अलग अधिकतम सीमा तय है।
नया नियम एक अप्रेल 2021 से लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में एक व्यक्ति के लिये एक समय में शराब रखने की अधिकतम सीमा पहले भी पांच लीटर ही थी। लेकिन देशी शराब की अधिकतम सीमा 4 बोतल, वाइन के लिये 6 बोतल, बीयर के लिये 6 बोतल की सीमा निर्धारित थी। अगर किसी के पास देशी अंग्रेजी और बीयर की मात्रा पांच लीटर से अधिक होती थी तो भी कोर्ट में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। आरोपी अलग-अलग किस्म की अधिकतम सीमा के आधार पर खुद को पांच लीटर की अधिकतम सीमा वाले नियम से बचा लेता था। अब सभी तरह के शराब को मिलाकर अधिकतम सीमा पांच बल्क लीटर तय कर दी गई है। यह नया नियम एक अप्रेल 2021 से लागू होगा।
