दुसरे जिले की भट्ठी से शराब लाकर ब्लैक में बेचता था बेलौदी का ये ग्रामीण, रनचिरई पुलिस ने 48 पौवा व बाइक के साथ पकड़ा, जेल
बालोद– थाना रनचिरई की पुलिस ने 23.03.2021 को मुखबीर सूचना पर मोटर सायकल सीजी 24 एम 1547 हिरो में चालक छगनलाल ठाकुर ग्राम बेलौदी को एक बैग में अवैध रूप से देशी शराब रखकर बिक्री करने ग्राम सियनमरा, बेलौदी की ओर जाते पकड़ा है. सुचना पुख्ता होने के बाद पुलिस टीम ग्राम सियनमरा नाली पार पुलिया के पास आने का इंतजार करते हुए नाकाबंदी में लगे थे, अरमरीकला की ओर से एक व्यक्ति मोटर सायकल क्र0 सीजी 24 एम 1547 में चलाते हुए पीठ में एक खाकी कलर का बैग रख कर जैसे ही पुल के पास पहुंच रहा था स्टाफ ने उक्त मोटर सायकल चालक को रोक कर पूछताछ किया। जो अपना नाम छगन लाल ठाकुर पिता स्व0 होमन ठाकुर, उम्र 40 वर्ष ग्राम बेलौदी थाना रनचिरई का रहने वाला बताया। आरोपी के रखे बैग मोटर सायकल का तलाशी देने नोटिस देकर सहमति प्राप्त कर अपनी पुलिस पार्टी एवं शासकीय वाहन का तलाशी दिया, पश्चात आरोपी के पीठ में रखे खाकी कलर के बैग की तलाशी लेने पर बैग में 48 पौव्वा प्लेन देशी शराब सीलबंद प्रत्येक पौव्वा में 180 एम0एल0 शराब भरी हुई, कुल 8.640 बल्क लीटर कीमती 3840 रूपये मिला, तथा आरोपी के पास एक मोबाईल कीपेड मिला। बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया। बरामद शराब के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने आरोपी को धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया गया, जो कि नहीं होना लिखकर दिया। आरोपी छगन लाल ठाकुर पिता स्व0 होमन ठाकुर, उम्र 40 वर्ष ग्राम बेलौदी थाना रनचिरई से रूबरू गवाहों के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक अनुसार एक खाकी रंग के बैग में रखे 48 पौव्वा प्लेन देशी शराब प्रत्येक पौव्वा में 180 एम0एल0 शराब भरी हुई, कुल 8.640 बल्क लीटर कीमती 3840 रूपये एक मोटर सायकल हरा काला रंग का हिरो एच0एफ0 डिलक्स क्र0 सीजी 24 एम 1547 कीमती 15,000 रू0 एक सैमसंग कंपनी का मोबाईल हैण्डसेट कीपेड कीमती 500 रू0 को जप्त कर पुलिस कब्जा लिया गया। तथा जप्त शराब में से 05 पौव्वा शराब सेंपल आबकारी उप निरीक्षक से परीक्षण कराने पृथक कर पंचनामा तैयार किया गया। आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध पाये जाने से आरोपी के विरूध्द अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को शराब के संबंध में विस्तृत पूछताछ किया गया, जो कुर्रा भट्ठी से बिक्री करने लाना बताया। आरोपी के खिलाफ अपराध सबूत पाये जाने से वरवक्त कायमी के मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक अनुसार गिरफ्तार किया गया। जिसे देर शाम रिमांड पर जेल भेजा गया.