कोरोना का फिर बढ़ता खतरा – कलेक्टर ने जारी किया नया आदेश, अब सार्वजनिक स्थलों में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य वरना होगी ये कार्रवाई?
बालोद– कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए तथा वर्तमान में जिले में कोरोना पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। महामारी रोग अधिनियम, 1897 (1897 का 3) की धारा 2, 3 एवं 4 के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ महामारी रोग कोविड-19 विनियम, 2020 के विनियम 12(पग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग लाते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार के रोकथाम हेतु निम्नानुसार रक्षात्मक उपायों को अपनाने एवं उसका पालन कराए जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए गए है:-
सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क/फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा। कार्यालय/कार्यस्थलों एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क/फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा। दो पहिया/चार पहिया वाहन के द्वारा यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उपरोक्त हेतु डिस्पोजेबल मास्क तथा कपड़े के मास्क का प्रयोग किया जा सकता है। फेस कवर/मास्क उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा /रूमाल/दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते मुंह एवं नाक पूरी तरह से ढका हो। कपड़े का मास्क/ फेस कवर/ गमछा/रूमाल/ दुपट्टा इत्यादि का पुनः प्रयोग साबुन से अच्छी तरह से साफ किए बिना न किया जाए। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित है। होम क्वारेन्टाईन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारेन्टाईन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। दुकानों/व्यवसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा।
कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम, 1897 (1897 का 3) के अधीन निर्मित विनियम के तहत् निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित करने हेतु आदेशित किया गया है – सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में दो सौ रूपए, होम क्वारेन्टाईन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में एक हजार रूपए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाए जाने की स्थिति में दो सौ रूपए, दुकानों/व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में दो सौ रूपए। कार्यालयीन आदेश द्वारा उपरोक्तानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सर्व तहसीलदार, सर्व नायब तहसीलदार, सर्व नगर पुलिस अधीक्षक, सर्व उप पुलिस अधीक्षक, सर्व पुलिस निरीक्षक, सर्व उप निरीक्षक, सर्व सहायक उप निरीक्षक बालोद को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यदि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जुर्माना देने से इंकार किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 सहपठित छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीजेज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के रेगुलेशन 14 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अधीन संबंधित पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
ये है कोविड के टीका करण की स्थिति
इधर कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने कहा कि जिले में कोविड-19 टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो। शासन के निर्देशानुसार पंजीकृत हितग्राहियों को पहला डोज व दूसरा डोज लगाने का कार्य गंभीरतापूर्वक करें। श्री महोबे आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक में निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने जिले में पंजीकृत हेल्थवर्कर और फ्रंटलाईन वर्कर के कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति की जानकारी ली। कलेक्टर ने टीकाकरण से छुटे हुए हितग्राहियों से सम्पर्क कर काउंसिलिंग करने के निर्देश दिए।
जिला टीकाकरण अधिकारी डाॅ.एस.के.सोनी ने बताया कि जिले में कोविड-19 टीकाकरण का कार्य प्रगति पर हैै। उन्होंने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम डोज में 07 हजार 117 लक्ष्य के विरूद्ध 06 हजार 683 हेल्थ केयर वर्कर को टीका लगाया जा चुका है जो कि लक्ष्य का 93.90 प्रतिशत है। उनमें से अब तक 02 हजार 53 हेल्थ केयर वर्कर को दूसरा डोज का टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार फ्रंटलाईन वर्कर को कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम डोज का टीका लगाने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कोविशील्ड वैक्सीन 16 हजार 340 डोज प्राप्त हो चुका है। जिसमें से 12 हजार 930 डोज का उपयोग किया जा चुका है। जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में कोविशील्ड वैक्सीन की मात्रा 03 हजार 410 डोज उपलब्ध है। बैठक में डिप्टी कलेक्टर एवं कोविड-19 टीकाकरण के जिला नोडल अधिकारी श्री अभिषेक दीवान, गुण्डरदेही एस.डी.एम. श्री भूपेन्द्र अग्रवाल, गुरूर एस.डी.एम. श्री अमित श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर श्री सुब्रत प्रधान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.जे.पी.मेश्राम, सिविल सर्जन डाॅ. एस.एस.देवदास, जिला कार्यक्रम प्रबंधक डाॅ. भूमिका वर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।