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अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन का करारा प्रहार : बालोद में जमीन की खरीद-फरोख्त पर समय रहते लगी रोक, शिकायत सही मिलने पर एसडीएम की सख्त कार्रवाई

बालोद | 28 जनवरी 2026.बालोद शहर में अवैध प्लाटिंग की तैयारी पर प्रशासन ने समय रहते सख्त कदम उठाते हुए बड़ा एक्शन लिया है। खसरा नंबर 212/1, 213/2 एवं 214/2 में अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बालोद नूतन कंवर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित भूखंड की आंशिक एवं पूर्ण विक्रय पंजीयन पर तत्काल रोक लगा दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त भूमि पर बिना सक्षम अनुमति के कृषि भूमि को गैर-कृषि प्रयोजन हेतु मुरूम से पाटने एवं दीवार निर्माण की गतिविधियां प्रारंभ की गई थीं। शिकायत प्राप्त होने के बाद एसडीएम द्वारा पूरे मामले की जांच कराई गई, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर शिकायत सही पाई गई।
जांच की जिम्मेदारी तहसीलदार आशुतोष शर्मा को सौंपी गई थी। तहसीलदार द्वारा की गई जांच में यह स्पष्ट हुआ कि फिलहाल भूखंड में किसी प्रकार का विक्रय नहीं हुआ है, लेकिन अवैध प्लाटिंग की तैयारी की पुष्टि हुई है।
प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम नूतन कंवर ने उप पंजीयक बालोद को पत्र प्रेषित कर उक्त भूखंड की आंशिक अथवा पूर्ण विक्रय पंजीयन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी बालोद के कार्यपालन अभियंता को भी पत्र भेजकर बिना भवन निर्माण विद्युत खंभा गाड़े जाने की स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
एसडीएम नूतन कंवर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अवैध प्लाटिंग में संलिप्त भूस्वामियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि इस प्रकरण में किसी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसे भी किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
प्रशासन की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई से न केवल अवैध प्लाटिंग पर अंकुश लगा है, बल्कि यह स्पष्ट संदेश भी गया है कि बालोद में नियमों से खिलवाड़ करने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर है।

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