बालोद। कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी शत्रुहन ठाकुर पिता स्व. मन्नू ठाकुर, उम्र-23 वर्ष, निवासी-ठाकुरटोला, थाना-सोमनी, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) हाल-मुकाम ग्राम कुच्चाराम, थाना मनहोराबाद, जिला-मैदेका (तेलंगाना) को अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 366 के आरोप में सात वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर छः-छः-छः माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण बसंत कुमार देशमुख, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार दिनांक 23-02-2023 की सुबह लगभग 11:00 बजे पीड़िता अपने घर में बिना बताये कहीं चली गयी, जिसको आसपास व रिश्तेदार में पतासाजी करने के बाद उसके नहीं मिलने पर पीड़िता के पिता के द्वारा दिनांक 27-02-2025 को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा भगा लेने के संदेह पर थाना-रनचिरई में पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराये जाने पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध क्रमांक-16/2023 अंतर्गत संहिता की धारा 137 (2) का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार कर सहायक उपनिरीक्षक लता तिवारी के द्वारा पीड़िता से पूछताछ कर कथन लेखबद्ध करने पर बतायी कि आरोपी से इंस्टाग्राम के माध्यम से जान-पहचान होने के बाद आरोपी के द्वारा पीड़िता को नाबालिग होना जानते हुए पीड़िता को शादी करने का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर उसके घर से कुच्चाराम (हैदराबाद) ले जाकर दिनांक 24-02-2023 से दिनांक 30-03-2023 तक लगातार पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। प्रार्थी के उपरोक्त शिकायत आवेदन के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अंतर्गत संहिता की धारा-363, 366, 376(2) (ढ) एवं सरंक्षण अधिनियम की धारा 5 (ठ), 6 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक-यामन कुमार देवांगन के द्वारा किया गया।
