नाबालिग से इंस्टाग्राम में की पहले दोस्ती, फिर होटल ले जाकर दुष्कर्म, मिला 20 वर्ष का कारावास

बालोद- कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी संजय सिंह आ० स्व. सुरेन्द्र सिंह, उम्र 21 वर्ष, निवासी- नंदनी रोड सुभाष नगर प्रराना शौचालय के पास नंदनी, थाना-छावनी, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 (2) के आरोप में 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000/- रू० भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 के आरोप में 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000/- रू० तथा लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 1989 की धारा-6 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम करावास व 1000/-अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण बसंत कुमार देशमुख, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार दिनांक 04-11-2024 की रात्रि लगभग 10:30 बजे पीड़िता अपने घर में बिना बताये कहीं चली गयी, जिसको आसपास व रिश्तेदार में पतासाजी करने के बाद उसके नहीं मिलने पर पीड़िता के पिता के द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा भगा लेने के संदेह पर थाना-बालोद में पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराये जाने पर उपनिरीक्षक कमला यादव के द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध क्रमांक-569/2024 अंतर्गत संहिता की धारा 137 (2) का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार कर पीड़िता से पूछताछ कर कथन लेखबद्ध करने पर बतायी कि आरोपी से इंस्टाग्राम के माध्यम से जान-पहचान होने के बाद आरोपी के द्वारा पीड़िता को नाबालिग होना जानते हुए पीड़िता को शादी कुरूंगा कहते हुए बहला-फुसलाकर उसके घर से अपने घर तथा होटल ले जाकर शारीरिक संबंध बनाने का कथन किया। तब पीड़िता के पिता ने उक्त घटना के संबंध में दिनांक 05-11-2024 को थाना-बालोद में लिखित शिकायत आवेदन पेश किया, जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्ध अंतर्गत संहिता की धारा 137 (2), 87, 64(2), 65(1) एवं सरंक्षण अधिनियम की धारा 4, 6 एवं अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा-3 (2) (V) के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक कमला यादव एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस देवांश सिंह राठौर के द्वारा किया गया।

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