बालोद। ताजुद्दीन आसिफ, अतिरिक्त रात्र न्यायाधीश (एफटीसी) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी पीलेश्वर उर्फ पीलू करात आ० परसु राम, उम्र 32 वर्ष, निवासी-कापसी, चौकी संजारी, थाना-डौण्डीलोहारा जिला-बालोद (छ.ग.) को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (2) (ट). 64 (2) (ड) के अपराध में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास, व 500-500/-अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी सनद कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा किया गया, जिसके अनुसार- पीड़िता की बहन थाना-डौण्डीलोहारा में उपस्थित होकर इस आशय की लिखित शिकायत आवेदन पेश की, कि उसकी बहन 26 वर्ष की है, जो बचपन से मंदबुद्धी है। दिनांक 22-07-2025 को सुबह करीबन 07:00 बजे जब वह काम पर जा रही थी, तब उसने पीड़िता को एक ग्रामीण के कोठार से अभियुक्त के साथ निकलते हुए देखा, उस वक्त पीड़िता अपने सलवार का नाड़ा बांध रही थी, तब वह अपनी बहन से पूछी कि कहां गयी थी, तब पीड़िता ने बताया कि वह कचरा फेकने गयी थी, तब अभियुक्त उसके पीछे कोठार तरफ आया और उसे कोठार में जमीन में सुलाकर उसके कपड़े को उतार कर उसके साथ गलत काम किया है। इसके उपरांत वे लोग पीड़िता को जिला अस्पताल बालोद लेकर गए, तब उन्हें डॉक्टर ने बताया कि पीडिता 07 माह की गर्भवती है। पीड़िता की माता एवं पीड़िता की बहन द्वारा पीड़िता से पूछे जाने पर कि तुम्हारे साथ कौन गलत काम किया है, तब पीड़िता ने अभियुक्त का नाम लिया और बताया कि दिनांक 13-01-2025 को भी अभियुक्त उसके घर आया था और उसके साथ सोया था। पीड़िता की बहन की उक्त लिखित शिकायत के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना डौण्डीलोहारा में अपराध क्रमांक-22/2025, धारा-64 (2) (के), 64 (2) (एम) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय में दिनांक 29-03-2025 को अभियोग पत्र पेश किया गया। प्रकरण में आये प्रबल एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना निरीक्षक मुकेश सिंह के द्वारा किया गया।
