बालोद। कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी राहुल यादव आ० कमलेश यादव, उम्र 20 वर्ष, निवासी -वार्ड क्र० 12 टिकरापारा गुरूर, थाना-गुरूर, जिला-बालोद (छ.ग.) को भारतीय न्याय संहिता की धारा-87 के अपराध में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000/- रु अर्थदण्ड एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा-64(2) (ड) के अपराध में दस वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।प्रकरण का संक्षिप्त विवरण बसंत कुमार देशमुख, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार वर्ष 2024 में आरोपी के द्वारा नाबालिक पीड़िता का मोबाईल नंबर प्राप्त कर उससे बातचीत कर उसे प्रपोज किया तथा दिनांक 18-07-2024 को रात्रि 11:00 बजे उसे फोन कर घर से बाहर बुलाकर अपने मोटरसाइकिल में बैठाकर अपने घर ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, उसके बाद दिनांक 04-08-2024 को रात्रि 10:30 बजे आरोपी उसे मोबाईल से कॉल कर जरूरी काम है बोलकर उसे नाला के पास बुलाया और पीड़िता को नाले के पास अपने मोटर साईकिल में बैठाकर गुरूर में अपने दादी के घर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, उसके बाद पीड़िता को घर छोडने जाने के समय पीड़िता के घर वाले के ढूंढते आने से आरोपी उसे चूल्हापथरा के पास छोड़ कर भाग गया। तब पीड़िता ने उक्त घटना के संबंध में दिनांक 05-08-2024 को थाना-गुरूर में लिखित शिकायत आवेदन पेश किया, जिसके आधार पर महिला प्रधान आरक्षक श्रीमती नर्मदा कोठारी के द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक-148/2024, अंतर्गत संहिता की धारा 137(2), 87, 64, 64(2)(3), 65 (1) एवं सरंक्षण अधिनियम की धारा 4. 6 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र दिनांक 19-09-2024 को प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक-टी.एस. पट्टावी एवं उप पुलिस अधीक्षक राजेश बागडे के द्वारा किया गया।
