बालोद । ताजुद्दीन आसिफ, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी सुरेश कुमार यादव आ० स्व.गंजन सिंह, उम्र 50 वर्ष, निवासी- वार्ड नं. 19 गांधी चौक राजहरा, थाना-राजहरा, जिला-बालोद (छ.ग.) को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (2) (झ) (ट) के अपराध में 10 वर्ष के कठोर कारावास, व 500/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी सनद कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा किया गया, जिसके अनुसार दिनांक 15/10/2024 को प्रार्थी पीड़िता के पति थाना-राजहरा में उपस्थित होकर इस आशय की लिखित शिकायत आवेदन पेश की, कि वह सुलभ शौचालय में देख-रेख का काम करता है। दिनांक 14-10-2024 को लगभग 1:30 बजे वह सुलभ बंद करने गया हुआ था और वहां से अपने घर वापस आया तो उसने पाया कि उसकी पत्नी / पीड़िता जो कि मानसिक रूप से पीड़ित है, घर में नहीं थी। पीड़िता की आसपास तलाश किये जाने पर कोई पता नहीं चला। रात्रि करीबन 12:00 बजे पीड़िता घर वापस आयी और बतायी कि अभियुक्त उसे अपने घर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है। प्रार्थी की उक्त लिखित शिकायत के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना दल्लीराजहरा में अपराध क्रमांक-280/2024, धारा-64 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय में दिनांक 11-12-2024 को अभियोग पत्र पेश किया गया। प्रकरण में आये प्रबल एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना निरीक्षक सुनील तिर्की के द्वारा किया गया।
