बालोद। प्रार्थी नरेन्द्र कुमार साहू निवासी चिरईगोड़ी थाना बालोद वर्तमान शिक्षक हाई स्कूल ग्राम मोखा ने दिनांक 12.08.2025 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक घटना 11-12.08.2025 के दरम्यानी रात्रि में हाई स्कूल ग्राम मोखा के कम्प्युटर कक्ष से कम्प्युटर मॉनीटर, सीसीटीव्ही मॉनीटर और सीपीयु, युपीएस, कीबोर्ड, माउस को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ले गया है।

उक्त रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के कायमी उपरांत अज्ञात आरोपी एवं चोरी गई मशरूका की पता तलाश हेतु पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर के निर्देशन तथा एस.डी.ओ.पी. गुरूर बोनीफॉस एक्का के पर्यवेक्षण पर थाना गुरूर से विशेष पुलिस टीम गठित कर क्षेत्र के संदेही लोमेश यादव उर्फ गोलू एवं वासुदेव सिन्हा निवासी मोखा से कड़ाई से पूछताछ किया गया। जिन्होने घटना दिनांक को स्कूल परिसर से उक्त मशरूका चोरी करना स्वीकार करते हुए चोरी गई संपत्ति को चेतन यादव उम्र 25 साल निवासी साल्हेटोला थाना गुरूर एवं दीपक कुरेटी उम्र 21 साल निवासी जंगलीभेजा थाना गुरूर को बेच देना बताये तथा युपीएस को पुलिस के भय से नहर नाला में फेंक देना बताये। आरोपी लोमेश यादव एवं वासुदेव यादव का धारा 23(2) साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत मेमोरेण्डम कथन लिया गया, जिसके आधार पर चोरी गई मशरूका कम्प्युटर मॉनीटर, सीसीटीव्ही मॉनीटर और सीपीयु, कीबोर्ड को आरोपीगणों से जप्त किया गया है। आरोपी चेतन यादव एवं दीपक कुरेटी द्वारा चोरी की संपत्ति खरीदना पाये जाने से उसके खिलाफ प्रकरण में धारा 317 (2) BNS जोड़ी गई, तथा उक्त दोनों आरोपीपियों के खिलाफ अन्य अपराधिक मामला नही होने से अरनेश कुमार विरूद्ध बिहार राज्य का पालन कर अभिरक्षा पत्र भर कर परिजन को सुपुर्द किया गया। आरोपी लोमेश यादव एवं वासुदेव सिन्हा के खिलाफ स्कूल प्रबंधन एवं ग्राम पटेल ग्राम मोखा द्वारा चोरी के आरोपियों को जमानत पर नही छोड़े जाने के संबंध में लिखित आवेदन पत्र देने से दोनों आरोपीगणों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उक्त प्रकरण को सुलझाने व आरोपी की गिरफ्तारी एवं विवेचना में निरीक्षक सुनील कुमार तिर्की थाना प्रभारी गुरूर, बीट प्रभारी प्र.आर. संतोष शर्मा एवं विवेक सिन्हा की विशेष भूमिका रही।
