हत्या के आरोपी को मिला आजीवन कारावास

बालोद। किरण कुमार जांगड़े, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी हर्ष शर्मा उर्फ बिट्टू उम्र 26 वर्ष, निवासी-कुसुमकसा वार्ड क्र० 04, थाना-राजहरा, जिला-बालोद (छ.ग.) को भा.द.स. की धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड तथा भा.दं.सं. की धारा 201 के अपराध में तीन वर्ष के सश्रम कारावास व 500/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी सनद कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा किया गया, जिसके अनुसार-प्रकरण के प्रार्थी आत्माराम धाकड़े के द्वारा दिनांक 12/10/2023 को ग्राम कुसुमकसा के शासकीय शराब भ‌ट्टी जाने के मार्ग में देहाती नालसी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ग्राम बोरिद, थाना-बालोद क्षेत्र का निवासी होकर मछली मारने का तथा कृषि कार्य करता है जब यह मछली मारने मजदूरी पर अन्य लोगों के साथ तांदुला डेम बालोद गया था जहां सुबह लगभग 10 बजे उसे फोन से सूचना प्राप्त हुई कि उसका छोटा लड़का पवन कुमार ग्राम-कुसुमकसा के बिजली ऑफिस के पास पड़ा हुआ है तब वह अपने लड़का पवन को देखने के लियए अपने बड़े भाई भरत, लखन लाल, शिवभजन ठाकुर, सरपंच पति रोशन लाल आलेन्द्र के साथ घटनास्थल पर जाकर देखा तो उसका लड़का पवन शासकीय शराब भट्ठी कुसुमकसा की ओर जाने वाली कच्ची मार्ग के किनारे परसा झाडियों के बीच खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, उसकी मोटरसायकल नहीं है. उसके सिर व कनपट्टी में पत्थर पटककर मारने के चोट का निशान दिख रहा है और काफी मात्रा में खून बहकर सूख गया है, शव के पास ईंट का टूकडा तथा शव से कुछ ही दूरी पर रास्ते के किनारे काफी मात्रा में खून निकलकर जम गया है तथा एक पाव देशी शराब का खाली शीशी एवं एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा में काफी मात्रा में खून लगा हुआ है। उसके लड़का पवन कुमार को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या करने की नियत से उसके सिर में पत्थर पटककर गंभीर चोंट पहुंचाकर उसकी हत्या कारित किया है। प्रार्थी के उपरोक्त मौखिक देहाती नालसी के रिपोर्ट पर शुन्य में अपराध दर्ज कर वापस थाना-राजहरा आकर अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध नंबरी अपराध क्रमांक-357/2023 अंतर्गत धारा 302, 201 भा.दं.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया दर्ज कराया। सम्पूर्ण विवेचना उपरात माननीय न्यायालय में दिनाक 12-07-2024 को अभियोग पत्र पेश किया गया। प्रकरण में आये प्रबल एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक मुकेश सिंह के द्वारा किया गया।

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