बालोद। श्रीमती श्वेता उपाध्याय गौर, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बालोद (छ.ग) के द्वारा आरोपी ईश्वरी निषाद, उम्र 37 वर्ष, निवासी पांगरी, थाना-रनचिरई, जिला-बालोद (छ.ग.) को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अपराध में दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी तोमन लाल साहू, लोक अभियोजक के द्वारा किया गया, जिसके अनुसार प्रकरण का प्रार्थी नेमलाल यादव घटना दिनांक 23-09-2021 को थाना रनचिरई में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 22.09.2021 के रात्रि को जब वह अपने दुकान में था तो झालेश्वर पटेल उसे बताया कि अटल चौक के पास एक व्यक्ति अधमरा खून से लथपथ पड़ा है, तब वह मोंटू चंद्राकर, मोनु वर्मा के साथ जाकर देखा तब तिहारू यादव खून से लथपथ घायल अवस्था में पड़ा था, तब उसने पूछा तो तिहारू यादव ने बताया कि दिनांक 22.09.2021 को गणेश विसर्जन के समय रात्रि करीब 10:00 बजे लौटते समय आरोपी को सड़क पर लेटे देखा तब उसने आरोपी को उठाने की कोशिश की तो वह उस पर क्रोधित हो गया और आवेश में ईश्वरी निषाद हत्या करने की नियत से धारदार कुल्हाडी से मारकर चोट पहुंचाया है, जिससे उसके दाहिने गाल में गहरी चोंट लगी हैं यदि वह बचने की कोशिश नहीं करता तो ईश्वरी निषाद उसकी हत्या कर देता। उसके पश्चात् प्रार्थी नेमलाल यादव एवं अन्य लोग आहत तिहारू राम को प्रायवेट वाहन से हॉस्पिटल में भर्ती किये। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना-रनचिरई के द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक-109/2021 भारतीय दण्ड संहिता की धारा-307 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया तथा प्रकरण में विवेचना कार्यवाही किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरात माननीय न्यायालय में दिनांक 07-12-2021 को अभियोग पत्र पेश किया गया। प्रकरण में आये प्रबल एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक यामन कुमार देवांगन के द्वारा किया गया था।
कुल्हाड़ी मारकर चोंट पहुंचाने पर मिला 10 वर्ष का कारावास
