बालोद। श्रीमती श्वेता उपाध्याय गौर, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बालोद के द्वारा आरोपी संतानु साहू उम्र 32 वर्ष, निवासी -ग्राम देवकोट चौकी-कंवर, थाना-गुरूर, जिला-बालोद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-307 के अपराध में दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी तोमन लाल साहू, लोक अभियोजक के द्वारा किया गया। जिसके अनुसार दिनांक 28 जुलाई.2022 को प्रार्थी हरेली त्यौहार होने से शाम को थोड़ी मात्रा में शराब पीकर खुमान ठाकुर, जीतु साहू के साथ गांव के कलामंच के पास बैठा था तब शाम के लगभग 07:30 बजे आरोपी सन्तानु साहू वहां आकर प्रार्थी को अपनी पत्नी के साथ बातचीत करने की बात को वाद-विवाद करने लगा तथा प्रार्थी द्वारा मना करने पर सन्तानु साहू गालियां देने पर लगा तथा मारने की धमकी देने लगा। प्रार्थी विवाद नहीं करना है सोंचकर वहां से उठकर घर जाने लगा तभी सन्तानु साहू उसे लोहे के बसुला से उसके सिर में दो-तीन बार मारा जिससे चोंट लगकर खून निकलने लगा। आसपास के लोगों ने घटना को देख छुड़ाये। प्रार्थी अपने घर पहुंचकर अपने पिताजी को घटना के बारे में बताया, जो उसे थाना लेकर आये जहां से सरकारी अस्पताल में लाकर ईलाज कराये तथा आगे के ईलाज के लिए रिफर करने पर धमतरी के जिला अस्पताल व बठेना अस्पताल धमतरी में भर्ती कर ईलाज कराये। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना-गुरूर के द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक-359/2022 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया तथा प्रकरण में विवेचना कार्यवाही किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय में दिनांक 09-10-2022 को अभियोग पत्र पेश किया गया। प्रकरण में आये प्रबल एवं ठोस साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना स.उ.नि- धरम भुआर्य के द्वारा किया गया था।
बसुला से मारकर चोंट पहुंचाने पर मिला 10 वर्ष का कारावास
