गांजा तस्करी के आरोपीगण को मिला 15-15 वर्ष का कठोर कारावास

बालोद । एस. एल. नवरत्न, विशेष न्यायाधीश अंतर्गत एन.डी.पी.एस. जिला बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपीगण विकास गुप्ता उम्र-24 वर्ष निवासी-खुटारखास, थाना-खुटारखास, जिला-शाहजहानपुर (उ.प्र.),रवि कश्यप उम्र 27 वर्ष, निवासी बाराबंकी के पास लखनऊ, थाना-नवाबगंज, जिला-बाराबंकी (उ.प्र.) , आचल सक्सेना उम्र-30 वर्ष, निवासी -डॉ० सागर क्लिनिक के पास राजाजीपुरम, थाना-तालकटोरा, जिला-लखनऊ (उ.प्र.) सभी अभियुक्तगणों को धारा 8 सहपठित धारा 20(b) (ii) (c) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन 15-15 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,50,000-1,50,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर 06-06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से घनश्याम सिंह साहू, विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस.) बालोद (छ.ग.) के द्वारा किया गया। जिसके अनुसार दिनांक 07-02-2024 के 7:10 बजे अजय शंकर अविनाशी को मुखबिर द्वारा मोबाईल के माध्यम से सूचना मिली कि एक सफेद रंग की महिन्द्रा मराजो वाहन क्रमांक-UP-32-KZ-8648 में जिसमें तीन व्यक्ति सवार है, वाहन के पीछे सीट के नीचे में अवैध मादक पदार्थ गांजा छिपा कर रखा हुआ है, जिसे जगदलपुर से खरीदकर लखनऊ उत्तरप्रदेश बिक्री करने हेतु परिवहन करना बताये। तलाशी लेने पर वाहन के पीछे सीट के नीचे भूरे रंग के सेलो टेप से लिपटा हुआ 10 पैकेट मिला, उक्त मादक पदार्थ को तौलने पर मादक पदार्थ गांजा जैसा पदार्थ का वजन 60 किलोग्राम कीमती 6,00,000/- रूपये का होना पाया गया। जिसका बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना स.उ.नि. अजय शंकर अविनाशी व निरीक्षक-शिशुपाल सिन्हा के द्वारा किया गया।

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