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नाबालिग पीड़िता के साथ शादी का प्रलोभन देकर बलात्कार करने पर 20 वर्ष का कारावास,फोटो वायरल करने की धमकी देकर करता था ब्लैकमेल

बालोद| कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी द्वारिका बंधु उम्र 23 वर्ष, निवासी स्कूलपारा, कवर चौकी, थाना-गुरूर, जिला-बालोद (छ.ग.) को भारतीय न्याय संहिता की धारा 331 (3) में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000/- अर्थदण्ड, व्यतिक्रम पर 6 माह का पृथक से सश्रम कारावास, पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000/- रू० का अर्थदंड तथा व्यक्तिक्र पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास, सूचना प्रौद्यागिकी अधिनियम की धारा 66 (डी) के आरोप में 3 वर्ष का साधारण कारावास व 1000/-रू० अर्थदण्ड व व्यतिक्रम पर 03 माह का साधाराण कारावास, सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 67 (ख) के आरोप में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू० अर्थदण्ड तथा व्यतिक्रम पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण बसंत कुमार देशमुख, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार दिनांक 30-07-2024 को पीडिता के द्वारा अपने माता-पिता के साथ थाना गुरूर में उपस्थित होकर आरोपी के विरुद्ध लिखित शिकायत आवेदन पेश कर बतायी कि वर्ष 2020 में लॉकडाऊन के समय अपने दादा के साथ सुबह मार्निंग वॉक पर जाने के दौरान आरोपी से जान-पहचान होने पर आरोपी द्वारा उसका मोबाईल नंबर मांगने पर उसके द्वारा अपने पिता जी का मोबाईल नंबर दिया, तब मोबाईल पर बातचीत होने के दौरान आरोपी उससे प्रेम करने और शादी करने की बात कह कर प्रपोज करता था। उस दौरान आरोपी के द्वारा अपने मोबाइल से उसका नार्मल फोटो भी खींचा था। वर्ष 2022 अंतिम माह में आरोपी उसके पिता का मोबाईल आईडी पासवर्ड को ब्लैकमेल करके ले लिया और उसे अपने पास रखे फोटो को वायरल कर ब्लैकमेल करते हुए दिनांक 06-12-2022 के रात्रि 11:00 बजे उसके घर के राशन कमरा में घुस कर जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने पर जान से मारने की धमकी देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद दिनांक 24-07-2024 को कॉल करके उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने तथा रिलेशनशीप में नहीं रहने पर अपनी छोटी बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाने एवं पैसा देने पर ही उसे छोड़ने की बात कह कर ब्लैकमेल किया एवं अपने मोबाईल में बनाये गये आपत्तिजनक विडियो को अन्य लोगों के मोबाईल में भेज दिया। पीडिता के उक्त लिखित आवेदन के आधार पर थाना गुरूर में आरोपी द्वारिका बंधु के विरुद्ध अपराध क्रमांक-139/2024, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 64, 64(2) (ड), 65 (1), 351(2), 331(6), 308 (2) एवं संरक्षरण अधिनियम 2012 की धारा 4, 6 एवं धारा 66 (डी), 67, 67 (ख) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। सम्पूर्ण विवेचनया पश्चात् अभियोग पत्र दिनांक 17.09.2024 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना निरीक्षक-टी.एस. प‌ट्टावी व म.प्र.आ.-131 नर्मदा कोठारी के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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