बालोद| माननीय एस.एल. नवरत्न, विशेष न्यायाधीश अंतर्गत एन.डी.पी.एस., जिला-बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपीगण प्रेमसिंग रावत उम्र-42 वर्ष, वार्ड क्र0 47 प्रियदर्शनीय कॉलोनी छिंदवाड़ा, थाना-देहात, जिला-छिंदवाड़ा (म.प्र.) ,आकाश चौहान उम्र-45 वर्ष,8 वीं बटालियन छिंदवाड़ा, थाना-कोतवाली, जिला-छिंदवाड़ा (म.प्र.) ,प्रशांत ओगले उम्र 50 वर्ष, वार्ड क्र0 45 थाना कोतवाली, जिला-छिंदवाड़ा (म.प्र.) और मोहन सातनकर उम्र-20 वर्ष वार्ड क्र0 47 प्रियदर्शनीय कॉलोनी छिंदवाड़ा, थाना-देहात, जिला-छिंदवाड़ा (म.प्र.) को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा ४ (ख) सहपठित धारा-20 (b) (II) (b) के अधीन क्रमशः दस-दस वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000-50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, व्यतिक्रम पर 06-06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से घनश्याम सिंह साहू, विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस.) बालोद (छ.ग.) के द्वारा किया गया जिसके अनुसार दिनांक 17-10-2024 को मुखबिर से सूचना मिलने पर कि दल्लीराजहरा से राजनांदगांव की ओर से मुख्य मार्ग पर एक सफेद रंग की एसपायर कार क्रमांक-MP-28-CB-1575 में 04 व्यक्ति अवैध रूप से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ गांजा बिक्री हेतु परिवहन करते हुए राजनांदगांव की तरफ जा रहे हैं, तब थाना राजहरा के पुलिस पार्टी नाकाबंदी किये उक्त सफेद रंग की एस्पायर कार क्रमांक- MP-28-CB-1575 को रोककर नाम व पता पूछने पर प्रेमसिंग रावत, आकाश चौहान, प्रशांत ओगले व मोहन सातनकर जिला-छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश) का निवासी होना बताये।

कार की तलाशी लेने पर कार के ड्राईवर सीट के नीचे पायदान के पास रखे एक सफेद लाल रंग के विमल पान मसाला लिखे कपड़े के थैले में अधिक मात्रा में मादक पदार्थ गांजा जैसा पदार्थ 06 नग पैकेट मिला, उक्त मादक पदार्थ को तौलने पर मादक पदार्थ गांजा जैसा पदार्थ का वजन 12 किलो 614 ग्राम कीमती 90,000/- रूपये का होना पाया गया। जिसका बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना स.उ.नि. आत्माराम धनेलिया के द्वारा किया गया।
