संबंधित थाने से प्राप्त कर सकते हैं जानकारी संबंधित प्रारूप का आवेदन, किराएदारों को भी बताना होगा किराया में रहने का उद्देश्य, पिछला और स्थाई पता भी रहेगा रिकॉर्ड में दर्ज
बालोद। बालोद पुलिस आम नागरिकों से अपील की गई है कि उनके यहां जो भी किराएदार निवास कर रहे हैं, किराएदार फार्म नजदीकी थाना/चौकी से प्राप्त कर किराएदार का पूर्ण विवरण मय दस्तावेजों (आधार कार्ड/वोटर आईडी / पहचान पत्र/राशनकार्ड) के साथ संबंधित थाना/चौकी में अनिवार्य रूप से जमा करें। जानकारी नहीं दिए जाने की स्थिति में एवं किराएदार की किसी भी मामलें में संलिप्तता पाए जाने पर किराएदार के साथ-साथ मकान मालिक के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। उक्त जानकारी छत्तीसगढ़ पुलिस के पोर्टल – सिटिजन सर्विस पोर्टल में जाकर ऑनलाइन भी फॉर्म भरा जा सकता है। एसपी योगेश पटेल ने कहा है कि कृपया जागरूक बने एवं भविष्य में होने वाली परेशानी से बचने के लिए जानकारी थाने में अनिवार्य रूप से दें।
क्या-क्या भरना होगा प्रारूप में

किराएदारों की विस्तृत जानकारी मकान मालिकों द्वारा थाने में देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए जारी प्रारूप में मकान मालिक को अपने स्वयं का ब्यौरा तो देना ही है । साथ ही किराएदार के संबंध में विस्तृत जानकारी भी भरना होगा। जिसमें विशेष तौर पर किराएदार किस उद्देश्य से उनके यहां किराया में रह रहे हैं यह भी बताना होगा। तो वही किराएदार को अपना पिछला पता यानी पहले कहां पर रह रहे थे और स्थाई पता यानी मूलतः कहां के निवासी है यह जानकारी भी देना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र जो शासन द्वारा मान्य है वह जानकारी भी उसमें भरना होगा। साथ ही किराए के मकान में परिवार के कितने सदस्य निवास कर हैं उनकी भी नाम और जानकारी और किराए के संबंध में जानकारी भरनी होगी। अगर आपका कोई आपराधिक , देश के किसी भी भाग में रिकॉर्ड है या आपके परिवार के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई है तो उसका भी विवरण देना होगा। पता सत्यापन के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा।
