बालोद। कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी द्वारका साहू उम्र-35 वर्ष, निवासी सोरम, थाना-रूद्री, जिला-धमतरी को भा.दं.सं. की धारा 354 के आरोप में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000/- रू० अर्थदण्ड तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा-7/8 के आरोप में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000/- रूपये अर्थदण्ड व व्यतिक्रम होने पर 06-06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।प्रकरण का संक्षिप्त विवरण बसंत कुमार देशमुख, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार पीड़िता द्वारा दिनांक 28.05.2022 को थाना-गुरूर में उपस्थित होकर आरोपी के विरूद्ध इस आशय का लिखित आवेदन पेश किया कि द्वारिका साहू रिश्ते में उसके मौसा है, उसे नाबालिग जानते हुए दिनांक 22-03-2022 से 28-03-2022 तक उसके साथ छेड़खानी दुर्व्यवहार करते थे, जिसमें उसकी मां आरोपिया प्रेमलता सहयोग करती थी, उसके द्वारा अपने पिता को बताये जाने पर वे आरोपी के गांव सोरम जाकर उसे और उसकी मां प्रेमलता को पीड़िता के साथ छेड़खानी, दुर्व्यवहार क्योंकि किये हो, बोलने गये थे। जहां से करीब शाम 5:00 बजे उसके पिताजी फोन से बताया कि वह जहर का सेवन कर लिया है। तब पीड़िता ने आरोपी के द्वारा छेड़छाड़ करने व उसकी मां के द्वारा सहयोग करने और किसी को घटना के बारे में नहीं बताने का दबाव डालने के संबंध में उक्त आरोपीगण के विरूद्ध कार्यवाही चाही गयी। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर म.प्र.आ.131 नर्मदा कोठारी द्वारा थाना-गुरूर में अपराध क्र0 274/2022 अंतर्गत संहिता की धारा 354,354(K),506,34 ipc & 7/8 Pocso Act के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात् अभियोग दिनांक 13.06.2022 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी द्वारका साहू को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक शिशिर पाण्डेय व म.प्र.आ.131 नर्मदा कोठारी के द्वारा किया गया।
नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले मौसा को मिला तीन वर्ष का कारावास












