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आवास प्लस 2.0 की प्रतीक्षा सूची जारी, 7 अगस्त तक दर्ज कराएं दावा-आपत्ति

मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील चंद्रवंशी ने पात्र हितग्राहियों से समय-सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की

बालोद। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण का कार्य बालोद जिले में सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। अब सर्वेक्षण के आधार पर तैयार सिस्टम जनरेटेड प्रतीक्षा सूची ग्राम पंचायतों में प्रकाशित कर दी गई है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) सुनील चंद्रवंशी ने पात्र हितग्राहियों से अपील की है कि यदि सूची में किसी प्रकार की त्रुटि या विसंगति हो तो 7 अगस्त 2026 तक दावा-आपत्ति अवश्य प्रस्तुत करें।

ग्राम सभाओं में हुआ सूची का सार्वजनिक सत्यापन

सीईओ सुनील चंद्रवंशी ने बताया कि सर्वेक्षण से प्राप्त सिस्टम जनरेटेड प्रतीक्षा सूची का जिले के सभी ग्रामों में आयोजित ग्राम सभाओं में सार्वजनिक वाचन कराया गया। इसके साथ ही निर्धारित 12 मापदंडों के आधार पर पात्र एवं अपात्र हितग्राहियों का सत्यापन भी किया गया।

ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत में चस्पा की गई सूची

वर्तमान में सत्यापित सूची को पात्र एवं अपात्र श्रेणी के अनुसार ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया गया है, ताकि आम नागरिक सूची का अवलोकन कर सकें और यदि कोई त्रुटि हो तो समय रहते आपत्ति दर्ज करा सकें।

7 अगस्त तक मिलेगा दावा-आपत्ति का अवसर

योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार यदि किसी पात्र परिवार का नाम त्रुटिवश सूची से हट गया है अथवा वरीयता क्रम में कोई गड़बड़ी है, तो संबंधित परिवार 7 अगस्त 2026 तक अपना दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समय-सीमा के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिला स्तरीय समिति करेगी अंतिम निर्णय

प्राप्त सभी दावा-आपत्तियों का परीक्षण एवं निराकरण जिला स्तरीय अपीलीय समिति द्वारा किया जाएगा। समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। समिति की अनुशंसा के बाद प्रतीक्षा सूची में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा।

सीईओ की अपील

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील चंद्रवंशी ने सभी पात्र हितग्राहियों से आग्रह किया है कि वे प्रकाशित सूची का अवलोकन कर लें तथा यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई दे तो निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक दावा-आपत्ति प्रस्तुत करें, ताकि पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से मिल सके।

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