हाईकोर्ट बिलासपुर के आदेश का पालन करने हेतु सहायक आयुक्त को सौंपा गया ज्ञापन

बालोद। आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ ने सहायक आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। जिसमें बताया गया कि आदिवासी विकास शाखा जिला बालोद के छात्रावास/आश्रम में सीधी भर्ती के तहत विज्ञापन जारी कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सन 2014 में नियुक्ति दी गई थी । जिसमें कार्यभारित आकस्मिकता सेवा नियम प्रावधान अनुसार प्रथम 3 वर्ष कलेक्टर दर तथा 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद नियमित वेतनमान दिए जाने हेतु नियुक्ति आदेश दी गई है। तत्पश्चात संबंधित कर्मचारियों को कार्यालय का पत्र क्रमांक/ 569/आ.जा. का/सा. स्था/बालोद/2022- 2023 दिनाँक 11/07/2022 को नियमित वेतमान का आदेश जारी किया गया। लेकिन शासन नियम अनुसार जो 3 वर्ष में आदेश जारी किया जाना था वह 5 वर्ष बाद किया गया। कर्मचारी संघ ने इस बीच अंतराल की अवधि का एरियस राशि की मांग हेतु विभाग में अनेक बार पत्राचार किया गया। लेकिन एरियर्श राशि का भुगतान नहीं किया गया। जिस कारण से आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ के कुल 58 कर्मचारी ने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर की शरण ली। जिसके तहत उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश W.P.S No.528 दिनांक 31 जनवरी 2025 द्वारा कर्मचारी हित में निर्णय दिया गया है। जिसमें तीन माह के भीतर एरियर्स राशि का भुगतान करने हेतु निर्देश दिया गया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष संदीप कुमार ,जिला सचिव सोमकांत प्रजापति, मीडिया प्रभारी ललित कुमार सिन्हा ,कार्यकारिणी सदस्य छन्नूलाल ,पितांबर साहू , भूपेंद्र चाणक्य ,जनक लाल भंवर सिंह निषाद मधुलता साहू ,दुजेश्वरी सरस्वती कुंभकार एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

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