DAILY BALOD NEWS

EDITOR IN CHIEF – DEEPAK YADAV.9755235270

Advertisement

BIG.BREAKING-चलती ट्रक में बच्ची से बलात्कार, बालोद कोर्ट के जिला जज ने एक आरोपी को सुनाई 10 साल की सश्रम कारावास तो दूसरा आरोपी दोषमुक्त

बालोद। बालोद जिले के जिला सत्र न्यायाधीश व प्रभार एफटीसी (फास्ट ट्रैक कोर्ट) के. विनोद कुजूर ने एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 10 साल के सश्रम कारावास व ₹5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना 4 मई 2018 की है। फैसले के मुताबिक आरोपी एस कुमार साहू उर्फ़ छोटू साहू पिता कृपा राम साहू उम्र 22 वर्ष निवासी कोसमी थाना डौंडीलोहारा जिला बालोद छत्तीसगढ़ को सजा सुनाई गई है। जिसके खिलाफ भादवि की धारा 375 ग, 376 के आरोप में केस दर्ज हुआ था।

लोक अभियोजक प्रशांत पारख व विशेष लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू द्वारा प्रकरण की पैरवी की गई है। अभियोजन के अनुसार 4 मई 2018 को बच्ची गांव के स्कूल के पास खेल रही थी। तभी लगभग 2 बजे ट्रक क्रमांक सीजी 19 एफ 7711 में सवार आरोपी ने बच्ची को जबरदस्ती पकड़कर ट्रक में बैठकर दल्ली राज हरा मार्ग की ओर जा रहे थे। चलती ट्रक में आरोपी छोटू साहू ने प्रार्थीया बच्ची के साथ बलात्कार किया और ट्रक को रोड किनारे खड़ा करा बच्ची को बेहोशी की हालत में छोड़कर ट्रक का ड्राइवर व छोटू साहू वहां से भाग गए थे। घटना की रिपोर्ट पर थाना डौंडी द्वारा अपराध क्रमांक 23/2018 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। जिसके बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के परीक्षण के पश्चात आरोपी एस कुमार साहू उर्फ़ छोटू साहू को दंडित किया गया और ट्रक ड्राइवर भूषण लाल रावटे को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया।

You cannot copy content of this page