नाबालिक लड़की को भगाकर ले जाने वाले को डौंडी पुलिस ने भेजा जेल



बालोद। पुलिस अधीक्षक एस.आर. भगत के निर्देशन, अति. पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर एवं नगर पुलिस अधीक्षक डॉ चित्रा वर्मा के मार्गदर्शन में थाना डौण्डी पुलिस द्वारा नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आरोपी योगेश बढई उर्फ भोंदु पिता- हिरेसिंग उम्र 21 वर्ष निवासी मरकाटोला थाना डौंडी जिला – बालोद का है। जानकारी अनुसार एक प्रार्थिया ने दिनांक 07.01.2025 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि प्रार्थिया की सबसे छोटी बेटी जो कक्षा नवमीं पढाई कर रही है। जिसकी जन्मतिथी 10/07/2010 है, उम्र 14 वर्ष 05 माह 29 दिन की है। जो दिनांक 07/01/2025 को रोज की तरह सुबह करीबन 10.00 बजे स्कुल गई थी, जो शाम 5.00 बजे तक वापस घर नहीं आई जिसका आसपास, पड़ोसी एवं रिश्तेदारों में पता लताश किये। जिसका अब तक कोई पता नहीं चला है। प्रार्थिया की बेटी जो नाबालिक है, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इसकी बेटी को नाबालिक जानते हुए भी माता-पिता के विधिपुर्ण वैध संरक्षण की संरक्षता से बहला-फुसला कर भगा ले गया है। उक्त रिपोर्ट पर अपराध क्र. 02/2025 धारा 137(2) कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता के परिजन के द्वारा दिनांक 09.01.2025 को शाम 6.10 बजे थाना डौंडी लाकर पेश करने पर बरामदगी किया गया । पीड़िता कथन के अनुसार प्रकरण में धारा 87, 74 BNS 8 पाक्सो एक्ट जोडी गई है। प्रकरण के आरोपी योगेश बढई उर्फ भोंदु को अभिरक्षा में लेकर पुछताछ किया जो अपराध घटित करना स्वीकार करने पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के पिता को दिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मनीष शेन्डे, सउनि दुर्जन लाल रावटे, प्र.आर. विष्णु तारम, आर. पुकेश्वर साहू, ईश्वर भण्डारी की सक्रिय भूमिका रही।

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