नाबालिग बच्चियों को प्राइवेट पार्ट दिखाकर अश्लील हरकत करने वाले को मिला तीन वर्ष का कारावास



बालोद। कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा आरोपी शंकर दास मानिकपुरी उम्र-50 वर्ष, निवासी-वार्ड क्र0-5 शिकारीबाबा रोड 256 चौक राजहरा, थाना-राजहरा, जिला-बालोद (छ.ग.) को अंतर्गत भा.द.सं. की धारा 509 (दो बार) के आरोप में 500-500/- रूपये से दण्डित किया गया। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा-11 (1) / 12 (2 बार) के आरोप में तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 500-500/- रूपये का अर्थदण्ड, व्यतिरेक पर छः-छः माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।प्रकरण का संक्षिप्त विवरण बसंत कुमार देशमुख, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार-दिनांक 27-06-2020 को पीड़ितागण की माता के द्वारा थाना-बालोद में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी शंकरदास मानिकपुरी के द्वारा पीड़ितागण (बच्चियों)को अपने प्राइवेट पार्ट दिखाकर अश्लील हरकत करता है। इसकी जानकारी पीड़ितागण के द्वारा दिनांक 26-06-2020 को देने पर उचित कार्यवाही बाबत् लिखित शिकायत देने पर उपनिरीक्षक सरिता तिवारी के द्वारा आरोपी शंकरदास मानिकपुरी के विरूद्ध अपराध क्रमांक-257/2020 के अंतर्गत संहिता की धारा 509 एवं संरक्षण अधिनियम की धारा-11 (1)/12 एवं अत्याचार अधिनियम की धारा-3 (क) (फक) का अपराध पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान पीडिता का कथन लेने पर एक पीड़िता ने बतायी कि जब वह कक्षा 5 वीं में पढ़ रही थी तब दादा-दादी के घर जब टी.वी. देखती थी, तब आरोपी जमींन के नीचे पीढ़ा में बैठे रहते थे, टी.वी. में जब ब्रेक आता था तब वह अपने प्राइवेट पार्ट को दिखाता था। आरोपी उसे लगभग दो-तीन दिन तक ऐसी हरकत कर चुका था। तब उसने घटना के बारे में अपने माता-पिता को बतायी। घटना की जानकारी होने पर उसकी मां वार्ड पार्षद को बतायी और वे लोग आरोपी के विरूद्ध घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने थाना दल्लीराजहरा गये। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र दिनांक 26.08.2020 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना सेवानिवृत्त डी.एस.पी. अब्दुल अलीम खान,. उ.नि. सरिता तिवारी के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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